Friday, November 22, 2024
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रेप पीड़िता से शादी के लिए हाई कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन की दी जमानत, रखी ये शर्त

कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता से शादी के लिए पॉक्सो के आरोपी को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उसके निर्णय का उद्देश्य बच्चे के हितों की रक्षा करना और मां को सहायता प्रदान करना है।

Edited By: Amar Deep
Updated on: June 18, 2024 17:32 IST
रेप के आरोपी को हाई कोर्ट ने दी 15 दिन की जमानत।- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE रेप के आरोपी को हाई कोर्ट ने दी 15 दिन की जमानत।

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक रेप पीड़िता से शादी करने के लिए आरोपी को 15 दिन की जमानत दी है। दरअसल, घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष और 9 महीने थी वहीं दुष्कर्म का आरोपी 23 साल का था। वहीं पीड़िता हाल ही में 18 वर्ष की हुई है और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के परिवार भी विवाह को लेकर सहमत में हैं। इसके अलावा डीएनए परीक्षणों से भी पुष्टि हुई है कि दुष्कर्म का आरोपी व्यक्ति ही बच्चे का जैविक पिता है। 

अगली सुनवाई में देना होगा विवाह प्रमाण पत्र

वहीं जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि वह 4 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, तथा उसे 3 जुलाई की शाम को हिरासत में वापस लौटना होगा। कोर्ट ने कहा है कि उसके निर्णय का उद्देश्य बच्चे के हितों की रक्षा करना और मां को सहायता प्रदान करना है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने पिछले शनिवार को आरोपियों की याचिका के जवाब में अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी, क्योंकि दोनों परिवार विवाह को आगे बढ़ाना चाहते थे। 

फरवरी 2023 में पुलिस ने किया गिरफ्तार

बता दें कि मैसूर जिले के रहने वाले आरोपी को लड़की की मां के आरोपों के बाद फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। लड़की की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने उनकी बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न किया, जो उस समय 16 साल और 9 महीने की थी। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) (एन) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5 (एल), 5 (जे) (2) और 6 के तहत आरोप हैं। परिस्थितियों के मद्देनजर, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने युवा मां और बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए उनके भरण-पोषण के लिए विवाह की आवश्यकता पर ध्यान दिया। (इनपुट- भाषा)

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