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वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जानें क्या है मामला

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Dec 17, 2022 15:02 IST, Updated : Dec 17, 2022 15:05 IST
सुप्रीम कोर्ट
Image Source : FILE PHOTO सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज किया। बता दें कि 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देते हुए ये याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सरिता एस नायर की याचिका को ठुकरा दिया, जिन्होंने केरल उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केरल हाई कोर्ट ने भी वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनावों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 

पुन: सुनवाई का अनुरोध करते हुए डाली गई थी अर्जी

शीर्ष अदालत ने 2 नवंबर 2020 को अभियोजक की अनुपस्थिति के आधार पर राहुल के चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका खारिज कर दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर पुन: सुनवाई का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की गई थी। जब शुक्रवार को मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो उसने अर्जी पर पुन: सुनवाई की अनुमति दे दी। 

पीठ ने कही ये बात 

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘विशेष अनुमति याचिका को उसकी मूल संख्या पर बहाल किया जाता है। याचिका के गुण-दोष पर याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद हमें पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं दिखाई देती। इसके परिणामस्वरूप विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।’’ 

गौरतलब है कि राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनावों में केरल की वायनाड सीट से रिकॉर्ड 4,31,770 मतों से जीत हासिल की थी। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी पी पी सुनीर को हराया था।

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