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Hijab Ban Case: याचिकाकर्ता ने SC में कहा- मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकार से भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए

Hijab Ban Case: दवे ने कहा कि लव जिहाद का पूरा मुद्दा और अब मुस्लिम लड़कियों को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोकना, अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर डालने के लिए एक पैटर्न को दर्शाता है।

Edited By: Malaika Imam
Updated on: September 19, 2022 22:39 IST
Supreme Court- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Supreme Court

Hijab Ban Case: हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक समुदाय को हाशिए पर रखने का एक पैटर्न है। इसके साथ ही पुलवामा हमले का हवाला देते हुए कहा कि भारत में केवल एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ, जो दर्शाता है कि अल्पसंख्यकों ने देश पर अपना विश्वास रखा है। 

दवे ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष बताया कि इस्लामिक दुनिया में 10,000 से अधिक आत्मघाती बम विस्फोट हुए हैं और इस देश को केवल पुलवामा में एक आत्मघाती बम विस्फोट का सामना करना पड़ा, जो देश में अल्पसंख्यक समुदायों के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि धर्म जनता का मार्गदर्शन करने के लिए एक बहुत ही कठिन मानसिक ढांचा है और यह नेता ही हैं जो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।

हिजाब उनकी पहचान है- वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे 

दवे ने कहा कि लव जिहाद का पूरा मुद्दा और अब मुस्लिम लड़कियों को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोकना, अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर डालने के लिए एक पैटर्न को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकती हैं और हिजाब उनकी पहचान है। भारतीय सभ्यता के उदार पहलू के महत्व पर जोर देते हुए दवे ने कहा कि देश उदार परंपरा पर बना है और विविधता में एकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू लड़की हिजाब पहने मुस्लिम लड़की से पूछती है कि उसने इसे क्यों पहना है? और वह अपने धर्म के बारे में बात करती है, तो यह वास्तव में सुंदर है।

पश्चिम ने पहले ही हिजाब की अनुमति दी है-  दुष्यंत दवे 

दवे ने कहा कि पश्चिम ने पहले ही हिजाब की अनुमति दी है और अमेरिकी सेना ने भी पगड़ी की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सिखों के पगड़ी पहनने के अधिकार से कोई झगड़ा नहीं कर सकता, उसी तरह मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकार से भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए और जोर देकर कहा कि सदियों से मुस्लिम महिलाएं दुनिया भर के देशों में हिजाब पहनती आ रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब अहम है और यह उनका विश्वास है। उन्होंने कहा कि कोई तिलक लगाना चाहता है, कोई क्रॉस पहनना चाहता है, सभी का अधिकार है और यही सामाजिक जीवन की सुंदरता है।

'हिजाब पहनने से देश की एकता और अखंडता को कैसे खतरा होगा?'

उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि हिजाब पहनने से देश की एकता और अखंडता को कैसे खतरा होगा। इस पर पीठ ने जवाब दिया कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी ऐसा नहीं कहता है और कोई ऐसा नहीं कह रहा है। पीठ ने यह भी कहा कि यहां तर्क स्व-विरोधाभासी हो सकता है, यह कहते हुए कि हिजाब पहनने का अधिकार अनुच्छेद 19 से आता है और इसे केवल एक वैधानिक कानून द्वारा केवल 19 (2) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। दवे ने कहा कि इस मामले में अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकारों का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है।

15 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल भी जारी 

पीठ ने कहा कि कुछ फैसले धार्मिक स्थलों के अंदर धार्मिक अभ्यास के बारे में बात करते हैं। दवे ने कहा कि अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, मानने और प्रचार करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और कोई भी व्यक्ति कहीं भी मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि, अगर एक मुस्लिम महिला को लगता है कि हिजाब पहनना उसके धर्म के लिए अनुकूल है, तो कोई उसे नहीं रोक सकता। प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

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