Saturday, December 21, 2024
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संसद सुरक्षा में चूक मामला: आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए पुलिस ने कोर्ट में दी अर्जी, 2 जनवरी को अगली सुनवाई

संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अर्जी दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में 2 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Malaika Imam Published : Dec 28, 2023 13:27 IST, Updated : Dec 28, 2023 13:27 IST
संसद सुरक्षा में चूक मामला
Image Source : FILE PHOTO संसद सुरक्षा में चूक मामला

संसद में 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा के चूक के मामले में जांच लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अर्जी दाखिल की है। पटियाल हाउस कोर्ट में 2 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने सागर शर्मा, नीलम आजाद, अमोल शिंदे, ललित झा, मुकेश कुमावत और मनोरंजन डी को पटियाला हाउस में पेश किया। 

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों से पूछा जाए कि क्या वह पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हैं। लीगल रिमांड काउंसिल ने कहा वह अभी दिल्ली में उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लीगल रिमांड काउंसिल से आरोपियों की बात करना जरूरी है, वह अभी कोर्ट में उपलब्ध नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारी जांच में देरी होगी, इसलिए किसी दूसरे लीगल रिमांड काउंसिल को बुला लिया जाए। इस बीच, आरोपियों के लिए वकील लीगल रिमांड काउंसिल ने अर्ज़ी की कॉपी की मांग की। कोर्ट ने कहा जब आप अदालत में आएंगे तो आपको अर्ज़ी की कॉपी दे दी जाएगी। कोर्ट ने कहा अगर आरोपी अपने परिवार के किसी सदस्य से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए उचित अर्जी दाखिल करें।

लोकसभा में घुसे थे दो युवक

बता दें कि 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए थे। ये युवक नारेबाजी कर रहे थे, तभी एक युवक ने अपने जूते से स्प्रे निकालकर पीले रंग की गैस का छिड़काव किया। इस दौरान सदन में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। सदन के बाहर पुलिस ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए एक महिला नीलम देवी और एक युवक अमोल शिंदे को गिरफ्तार किया था। दोनों पीले रंग की गैस स्प्रे कर रहे थे। इन चार आरोपियों के अलावा पुलिस ने दो और युवकों ललित झा और महेश कुमावत को गिरफ्तार किया था।

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