Highlights
- रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे
- लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है।
- बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।
नयी दिल्ली: देश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा समेत अन्य दूसरे वैरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है।
कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने जारी आदेश में कहा है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।
प्रसाशन ने ये फैसला क्रिसमस, नए साल के जश्न, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे, आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र लिया है। लखनऊ जिले में 7 दिसंबर यानी आज से 5 जनवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी।