Sunday, December 22, 2024
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ओडिशा विजिलेंस ने 2022 में 160 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया

विजिलेंस डायरेक्टर वाई.के. जेठवा ने कहा- हमने 2022 में रिकॉर्ड बरामदगी की है। शीर्ष चार नकदी बरामदगी की राशि सात करोड़ रुपए है, जो अब तक की सबसे अधिक है।

Edited By: Pankaj Yadav @ThePankajY
Published : Dec 22, 2022 21:13 IST, Updated : Dec 22, 2022 21:13 IST
वाई.के. जेठवा
वाई.के. जेठवा

ओडिशा विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 2022 में 160 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति (DA) का खुलासा किया है। विजिलेंस डायरेक्टर वाई.के. जेठवा ने कहा- इस साल, ओडिशा विजिलेंस ने अब तक 270 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 75 DA मामले, 114 ट्रैप मामले और बाकी अन्य भ्रष्टाचार के मामले हैं। 270 मामलों में से लगभग 60 मामले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा, जहां तक नकदी बरामदगी का सवाल है, हमने 2022 में रिकॉर्ड बरामदगी की है। शीर्ष चार नकदी बरामदगी की राशि सात करोड़ रुपए है, जो अब तक की सबसे अधिक है। ट्रैप मामलों में भी, ओडिशा विजिलेंस के इतिहास में इस वर्ष सबसे अधिक नकद जब्ती दर्ज की गई।

2021 और उससे पहले के सभी ट्रैप मामलों की जांच पूरी

निदेशक ने बताया, पिछले साल हमने देश में सबसे अधिक DA मामलों का पता लगाया और दर्ज किया था और इस साल भी हम इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। जहां तक अभियोजन पक्ष का सवाल है, इस साल अब तक 87 लोगों को दोषसिद्धि की सूचना मिली है और सजा की दर लगभग 50 प्रतिशत है। विजिलेंस ने विशेष रूप से पुराने मामलों में जांच पूरी करने और चार्जशीट जमा करने को भी प्राथमिकता दी है। जेठवा ने दावा किया कि 2021 और उससे पहले के सभी ट्रैप मामलों की जांच पूरी हो चुकी है।

अपने प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाने की यजना बना रहे हैं

सतर्कता निदेशक ने कहा कि विभाग उच्च रैंक पर ध्यान देने के साथ भ्रष्ट आचरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। जेठवा ने कहा- हम पता लगाने और जांच में प्रौद्योगिकी के उन्नत अनुप्रयोग के माध्यम से अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की भी योजना बना रहे हैं, संपत्ति के संचय से संबंधित डेटाबेस की अधिक प्रभावी ट्रैकिंग, दोनों भौतिक और डिजिटल, चाहे वह भूमि, भवन, मुद्रा, जमा या यहां तक कि क्रिप्टो संपत्ति हो, की पहचान करने के लिए डीए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानून के अनुसार कार्रवाई करें।

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