आरक्षित ट्रेन टिकट पर नाम बदलने की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उत्तर रेलवे (NR) ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और कुछ नियमों में ढील दी है। अब, उत्तर रेलवे (NR) के लगभग हर स्टेशन पर - जिसमें प्रयागराज संगम जैसे प्रमुख स्टेशन और इसके अधिकार क्षेत्र में प्रयागराज में फाफामऊ और फूलपुर जैसे कई छोटे स्टेशन शामिल हैं - रेलवे अधिकारियों को यात्रा टिकट के लिए आवेदन लेने, आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने और नाम बदलने के लिए अधिकृत किया गया है।
24 घंटे के भीतर बदलवा सकते हैं नाम
अधिकारियों ने कहा कि हालांकि दलालों और बिचौलियों को इन छूटों का फायदा नहीं उठाना पड़े, इसपर कड़ी नजर रखी जाएगी और जांच किए जाएंगे। संशोधित नीति के तहत अगर कोई यात्री चाहेगा तो रेलवे 24 घंटे के भीतर कन्फर्म टिकट पर नाम बदल देगा। रेल टिकट पर परिवार के सदस्यों के नाम बदलने का विकल्प लंबे समय से उपलब्ध था, लेकिन उत्तर रेलवे (NR) द्वारा इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार अब कई और छूट दी गई हैं।
रेलवे ने इस संबंध में सरकारी विभागों को लेकर विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। चाहे वह पुलिस हो या प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी ड्यूटी या सरकारी काम के लिए जाने वाले कर्मचारी, स्कूल या कॉलेज के छात्र या उस मामले के लिए, बारात का कोई सदस्य, नए नियमों के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं।
जानें कैसे बदलवा सकेंगे आरक्षित टिकट पर नाम
उदाहरण के लिए यदि टिकट किसी ऐसे पुलिस कर्मी के नाम पर आरक्षित है, जो प्रशासनिक ड्यूटी पर है, लेकिन किसी तरह ऐसी स्थिति आ जाती है कि ड्यूटी किसी और को सौंप दी जाती है, तो अब टिकट पर नाम बदलने में आसानी होगी। इसे रद्द किए बिना और टिकट को फिर से बुक किए बिना ट्रेनों का आरक्षण टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह स्कूल या कॉलेज प्रशासन के अनुरोध पर छात्रों के नाम भी बदले जा सकते हैं। इसका तात्पर्य 'शादी की बारात' या तीर्थयात्रा के लिए किए गए थोक आरक्षण से है, जिसमें यदि कोई यात्री यात्रा में शामिल नहीं हो सकता है, तो टिकट पर उसका नाम किसी और के लिए बदला जा सकता है।
उत्तर रेलवे लखनऊ की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि जिन स्टेशनों पर राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं, वहां भी मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (सीआरएस) और प्रभारी आरक्षण पर्यवेक्षक (आरएस) नाम बदलवा सकते हैं. यदि यात्री एक सरकारी कर्मचारी है और उपयुक्त प्राधिकारी (सरकारी दौरों को मंजूरी देने वाला) ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित में अनुरोध करता है कि सरकारी कर्मचारी के नाम पर किए गए आरक्षण को ड्यूटी पर किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरित कर दिया जाए, तो यह भी बदला जाएगा।
ऐसा ही किया जा सकता है यदि कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले अपने नाम पर किए गए आरक्षण को परिवार के किसी अन्य सदस्य यानी पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी को स्थानांतरित करने के लिए लिखित अनुरोध करता है। उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा।