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एक अगस्त से बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर ऑटो, बाइक चलाने पर लगा बैन, जानिए क्या है वजह

बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर बाइक और ऑटो चलाने पर एक अगस्त से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Written By: Kajal Kumari
Published : Jul 25, 2023 22:21 IST, Updated : Jul 25, 2023 22:29 IST
Bengaluru-Mysuru Expressway
Image Source : FILE PHOTO बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर स्कूटर-ऑटो बैन

बेंगलुरु: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 1 अगस्त से, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे का उपयोग करने से बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर, गैर-मोटर चालित वाहनों और मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। NHAI ने बेंगलुरु में केंगेरी के पास पंचमुखी मंदिर से मैसूर में मणिपाल हॉस्पिटल जंक्शन तक 118 किलोमीटर लंबा एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे बनाया है। राजमार्ग को उच्च गति गलियारे के रूप में विकसित किया गया है, जहा वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटे से 100 किमी प्रति घंटे तक होती है।

सुरक्षा की वजह से लगाया गया प्रतिबंध

एनएचएआई की एक अधिसूचना में कहा गया है कि तेज गति वाले वाहनों की आवाजाही से बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर, गैर-मोटर चालित वाहनों और अन्य जैसे तुलनात्मक रूप से धीमी गति से चलने वाले वाहनों की कुछ श्रेणियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए, "राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम 2002 का नियंत्रण" की धारा 35 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छह श्रेणियों के वाहनों जैसे मोटर साइकिल (स्कूटर सहित), तीन पहिया वाहन (ई-कार्ट और ई-रिक्शा सहित), गैर-मोटर चालित वाहन, ट्रेलर के साथ या बिना ट्रैक्टर, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन और क्वाड्री-साइकिल को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है।

एनएचएआई ने लोगों से की अपील

एनएचएआई के एक अधिकारी ने कहा, "हम ऑटो, बाइक और अन्य प्रतिबंधित वाहनों का उपयोग करने वाले लोगों से आग्रह करते हैं कि वे मुख्य कैरिजवे का उपयोग न करें। वे एक्सप्रेसवे के साथ बने सर्विस रोड का उपयोग कर सकते हैं। हम साइन बोर्ड लगाकर इस पर जागरूकता पैदा करने जा रहे हैं।"

इसके उद्घाटन के बाद से, एक्सप्रेसवे पर 300 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बार-बार होने वाली घातक दुर्घटनाओं ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए मजबूर किया है, जिसमें ओवरस्पीडिंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाना भी शामिल है।

 

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