Friday, November 22, 2024
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NEET परीक्षा की CBI जांच कराए जाने की मांग पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? NTA को जारी किया नोटिस

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मई, 2024 को NEET की परीक्षा कराई थी। देशभर के 4,750 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।

Edited By: Dhyanendra Chauhan
Updated on: June 14, 2024 12:20 IST
NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO-PTI NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

NEET परीक्षा को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की। शुक्रवार को एक याचिका में NEET परीक्षा में हुई पेपर लीक की CBI जांच की मांग की गई। इस याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेन्टर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र किया गया। बताया गया कि ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने NEET का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेन्टर को चुना था। इन छात्रों ने NEET क्लियर करने और गोधरा में एक खास सेंटर जय जल राम स्कूल में अपना सेन्टर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी थी।

कोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस

कोर्ट में जब याचिकाकर्ता ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ही जांच के आदेश दे सकते है क्या? नही न... कोर्ट ने फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हमने ग्रेस मार्किंग पाए 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा का कोई आदेश नहीं दिया है। वो NTA ने रद्द किया है और दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया है। साथ ही 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

काउंसलिंग प्रक्रिया पर नहीं लगेगी रोक-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने और उन 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने की अनुमति दी थी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके मूल स्कोरकार्ड (ग्रेस मार्क्स के बिना) पर विचार किया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ को केंद्र और NTA के वकील ने बताया कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ए​डमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगी।

ऐसे संदेह के घेरे में आई NEET 2024 की परीक्षा

बता दें कि एनटीए ने 5 मई, 2024 को देश के 4,750 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। नीट परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण नतीजे 4 जून को ही घोषित कर दिए गए।  नीट परीक्षा में इस साल सबसे ज्यादा 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। इन सभी छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले हैं। अब तक इतने ज्यादा छात्रों ने नीट में कभी टॉप नहीं किया है। इन्हीं सबको लेकर NEET 2024 की परीक्षा संदेह के घेरों पर है।

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