नई दिल्ली: NEET परीक्षा को लेकर छात्रों के अंदर बढ़ते रोष के बीच इस मामले की सुनवाई आज भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से फ़िलहाल इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एनटीए को इस संबंध में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब NEET परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसिलिंग पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है।
सेन्टर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की मांग पर किसी भी तरह का आदेश फिलहाल नहीं दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेन्टर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडो का भी ज़िक्र है। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने NEET का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेन्टर को चुना। इन छात्रों ने NEET क्लियर करने और गोधरा में एक ख़ास सेंटर जय जल राम स्कूल में अपना सेन्टर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी।
1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा का आदेश हमने नहीं दिया: SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का आदेश अदालत ने नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने इसे रद्द करने की बात कही और दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज ही सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश दे सकते है क्या?नही न.. । अदालत ने सीबीआई जांच पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं एक याचिकाकर्ता ने पेपर लीक मामले में दर्ज एफआइआर का मुद्दा उठाया। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी।
5 मई को हुई थी NEET परीक्षा
बता दें कि NEET परीक्षा पांच मई को 4,750 केंद्रों पर हुई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसके रिजल्ट 14 जून को घोषित किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन आंसर शीट का मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के कारण 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए गए। बिहार जैसे राज्यों में NEET पेपर लीक होने और इस प्रतिष्ठित परीक्षा में कई अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और सात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर किए गए। NEET-UG देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में मेडिकल शिक्षा से जुड़े संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA द्वारा आयोजित की जाती है।
किसी भी छात्र के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं
उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि NEET परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी। NEET की काउन्सलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है।