Highlights
- वीडियो में दिख रहा है कि जावेद हबीब महिला के बाल पर थूक रहे हैं
- विवाद खड़ा होने के बाद जावेद हबीब ने माफी मांगी
- हेयर ड्रेसर जावेद हबीब पर महिला के बालों पर थूकने को लेकर मामला दर्ज
नयी दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस कथित वीडियो को लेकर जानेमाने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को आगामी 11 जनवरी को तलब किया है, जिसमें वह एक महिला के बाल पर थूकते हुए दिख रहे हैं। आयोग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कहा कि वह इस वीडियो की सत्यता की जांच करे। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान की है। महिला आयोग ने हबीब को भेजे सम्मन में कहा कि उसने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है।
आयोग ने कहा कि हबीब 11 जनवरी को दोपहर 12.30 बजे उसके समक्ष उपस्थित हों और स्पष्टीकरण दें। महिला आयोग के मुताबिक, यह घटना केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन है और ऐसे में लोगों के बीच थूकना दंडनीय अपराध भी है। वीडियो में दिख रहा है कि जावेद महिला के बाल पर थूक रहे हैं और यह भी कहते सुने जा रहे हैं कि ‘जब पानी की कमी हो तो थूक का इस्तेमाल करिये।’ इसमें वहां मौजूद लोग हंसते देखे जा सकते हैं।
हालांकि, विवाद खड़ा होने के बाद हबीब ने माफी मांग ली। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, ‘‘कुछ शब्दों की वजह से लोग आहत हुए है। मैं कहना चाहता हूं कि ये पेशेवर कार्याशालाएं होती हैं और लंबे शो होते हैं, ऐसे में हमें लोगों के साथ थोड़ा हंसी-मजाक करना होता है। मैं क्या कह सकता हूं? अगर आप लोग आहत हुए हैं, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें।’’
हेयर ड्रेसर जावेद हबीब पर महिला के बालों पर थूकने को लेकर मामला दर्ज
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक महिला के बाल बनाते हुए उस पर थूकने को लेकर मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 3 जनवरी को यहां एक कार्यशाला में हुई इस घटना का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में हबीब को वहां आए लोगों से यह कहते हुए सुना गया, 'अगर पानी की कमी है तो थूक का इस्तेमाल करो।'
पुलिस ने बताया कि बड़ौत शहर की निवासी पूजा गुप्ता की शिकायत पर यहां मंसूरपुर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है। शिकायत के अनुसार, कार्यशाला के दौरान हबीब ने पूजा गुप्ता के बालों पर थूका था। हबीब पर भारतीय दंड संहिता की धारा 355 और महामारी रोग कानून, 1897 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, हिंदू कार्यकर्ताओं ने हबीब के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन पर कार्रवाई करने की मांग की।