Friday, November 15, 2024
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मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब्बास अंसारी ने आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में अंतरिम जमानत की मांग की थी। अब्बास को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।

Reported By : Gonika Arora Edited By : Rituraj Tripathi Updated on: January 09, 2023 17:12 IST
Abbas Ansari- India TV Hindi
Image Source : FACEBOOK/ABBASANSARI0078 बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी

नई दिल्ली: बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में अब्बास अंसारी ने अंतरिम जमानत की मांग की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी थी लेकिन इसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था। 

हालही में मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति हुई थी जब्त

दिसंबर 2022 में माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया था, 'मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और अंसारी के करीबी सहयोगी तथा गिरोह के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम से लखनऊ के डालीबाग इलाके में खरीदी गई जमीन को कुर्क किया गया।'

अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

गाजीपुर की MP-MLA गैंगेस्टर कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख का जुर्माना लगाया था। मुख्तार के साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद की सजा मिली थी।   

 

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