पूर्वांचल के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले मे भी सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जमानत दी है। अब्बास अंसारी को दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी जांच में सहयोग करें।
अभी जेल में ही रहेगा अब्बास अंसारी
गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। गैंगस्टर मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास अंसारी फिलहाल अभी जेल में ही रहेगा। गैंगस्टर मामले में अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरित जमानत की मांग की है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट चार हफ्ते में पूरी करे सुनवाई-SC
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अंतरिम जमानत की मांग ठुकराई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका पर चार हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करें। अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका कर दी थी खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई को अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का हवाला दिया गया था। इसमें फ्लो चार्ट भी शामिल था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि पैसे के लेनेदेन का स्रोत क्या था। यह कैसे अब्बास अंसारी के खातों तक पहुंचा था।
4 सितंबर को लगा था गैंगस्टर एक्ट
बता दें कि अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में साल 2002 में केस दर्ज किया था। यह उनके खिलाफ पहले के तीन मामलों पर आधारित था।