केंद्र ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक, ईडी डायरेक्टर के तौर पर एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। आज ED डायरेक्टर SK मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका की मेंशनिंग SG तुषार मेहता ने की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कल यानी 27 जुलाई को इस मामले पर 3:30 बजे सुनवाई की जाएगी।
कार्यकाल को बताया था अवैध
गौरतलब है, इससे पहले कोर्ट से केंद्र सरकार को निराशा हाथ लगी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में SK मिश्रा के तीसरी बार बढ़ाए गए कार्यकाल को अवैध बताया था और 31 जुलाई तक अपना पद छोड़ने को कहा था। साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की बेंच ने ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया था।
2018 में बने थे ईडी के डायरेक्टर
संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं। जानकारी दे दें कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में इडी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले मिश्रा जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत थे और ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुख्य आयुक्त थे।
ये भी पढ़ें:
PM मोदी ने 5 साल पहले ही कर दी थी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने की भविष्यवाणी! देखें VIDEO