नई दिल्ली: सीबीआई द्वारा दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किये गए राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने पर कड़ा रुख अपनाया है। इस याचिका पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए?
यह एक अच्छी और स्वस्थ परम्परा नहीं है - सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत के लिए आपके पास और भी कानूनी विकल्प हैं, लेकिन आप सीधे यहां आए, इसका क्या कारण है? आपने यहां अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल की है। यह एक स्वस्थ और अच्छी परम्परा नहीं है, जिसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। वहीं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अगर कोई घटना दिल्ली में हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। बेंच ने कहा कि आपके पास दिल्ली हाईकोर्ट का भी विकल्प है। उसे भी आजमाना चाहिए।
सीबीआई ने सिसोदिया को रविवार को किया था गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल रविवार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जहां लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने सोमवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड में भेज दिया था। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
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