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मणिपुर हिंसा मामला: SC की तीखी टिप्पणी, CBI को निर्वस्त्र घुमाई गई महिलाओं के बयान दर्ज कराने का आदेश

मणिपुर में हुई हिंसा मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को समन भेजा है और शुक्रवार को जवाब देने के लिए बुलाया है। अगली सुनवाई 7 अगस्त हो होगी।

Edited By: Kajal Kumari
Updated on: August 01, 2023 16:34 IST
manipur violence case- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO मणिपुर हिंसा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वायरल वीडियो मामले में सीबीआई को पीड़ितों के बयान दर्ज कराए, जिसमें दो महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाया गया था और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। इससे पहले दिन में, शीर्ष अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह दिन के दौरान पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज करने के लिए आगे न बढ़े क्योंकि दोपहर 2 बजे इस मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने, गिरफ्तारी करने और बयान दर्ज करने में पुलिस की निष्क्रियता से अदालत को यह आभास होता है कि "मई की शुरुआत से जुलाई के अंत तक कोई कानून नहीं था। मशीनरी पूरी तरह से खराब हो गई थी कि आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सके। क्या यह इस तथ्य की ओर इशारा नहीं करता कि कानून-व्यवस्था और राज्य की मशीनरी पूरी तरह चरमरा गई है?” 

कोर्ट ने डीजीपी को भेजा समन

पीठ ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक से दर्ज सभी एफआईआर, शामिल अपराधों की प्रकृति और की गई गिरफ्तारियों पर डेटा प्रस्तुत करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को समन भेजा है और शुक्रवार को जवाब देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी का कहना है कि सीमावर्ती इलाकों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बेहद परेशान करने वाली हैं। हमें कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इस केस की सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी। 

मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से संबंधित 11 एफआईआर सीबीआई के पास जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड किया है जो मणिपुर सरकार की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि 25 जुलाई, 2023 तक 6496 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने देखा स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 150 मौतें हुईं, 502 घायल हुए, 5,101 मामले आगजनी की और 6,523 एफआईआर दर्ज की गईं। 252 लोगों को एफआईआर में गिरफ्तार किया गया और 1,247 लोगों को निवारक उपायों के तहत गिरफ्तार किया गया। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 एफआईआर के सिलसिले में 7 गिरफ्तारियां की गई हैं।

सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि सभी पुलिस स्टेशनों के सभी अधिकारियों को महिलाओं और बच्चों द्वारा रिपोर्ट की गई यौन हिंसा के प्रति संवेदनशील होने का निर्देश दिया गया है। कार वॉश की घटना में जहां काम करने वाली आदिवासी महिलाओं के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, मणिपुर सरकार का कहना है कि जांच चल रही है, 37 गवाहों से पूछताछ की गई है और कार वॉश के 14 अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है।

कहा गया है कि एक किशोर सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोषियों पर शीघ्र मामला दर्ज करने के लिए एफआईआर को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है।

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