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मणिपुर में महिलाओं को न्यूड घुमाने का मामला, CBI ने पुलिस की FIR को टेकओवर किया, लगीं ये धाराएं

सीबीआई ने इस मामले में केस रजिस्टर कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस मामले में लगाई गई धाराएं जांच के बाद घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। ये केस टेकओवर करने के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Rituraj Tripathi Published : Jul 29, 2023 13:26 IST, Updated : Jul 29, 2023 13:26 IST
Manipur nude women case
Image Source : FILE PIC CBI ने पुलिस की FIR को टेकओवर किया

नई दिल्ली: मणिपुर में महिलाओं को न्यूड घुमाने के मामले में सीबीआई ने मणिपुर पुलिस की एफआईआर को टेकओवर कर लिया है। सीबीआई ने केस रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी है। इस मामले में छेड़खानी समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जो सेक्शन मणिपुर की एफआईआर में थे, उन्हें ही रजिस्टर किया गया है। सीबीआई ने ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पर की है। डीओपीटी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस एफआईआर को दर्ज किया गया है।

किन धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर

सीबीआई ने आईपीसी की धारा 153A, 398, 427, 436, 448, 302, 354, 364, 326, 376, 34 आईपीसी और 25 (1-C) A एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। स्टेट की तरफ से जानकारी दी गई थी इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिंसा वाले मामलों की जांच पहले ही सीबीआई कर रही थी, उसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। अब महिलाओं के साथ हुए शोषण के मामले की जांच सीबीआई करेगी और जितने आरोपी पकड़े गए हैं, उनको कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करेगी। इसमें पीड़ित लड़कियों के बयान दर्ज किए जाएंगे और क्राइम सीन का भी जायजा लिया जाएगा। 

बता दें कि जांच के बाद एफआईआर में सेक्शन बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। शुरू में पुलिस की एफआईआर को टेकओवर करके रजिस्टर्ड किया गया है और जांच शुरू की गई है। ये केस को टेकओवर करने की एक प्रक्रिया है। 

इन धाराओं में दर्ज हुई FIR

  • 153-A: सांप्रदायिक सद्भाव के लिए धर्म/जन्मस्थान/भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना
  • 398 : घातक हथियार से डकैती करने का प्रयास
  • 427 : शरारत से क्षति होना
  • 436 : आग और विस्फोटकों से उत्पाद करना
  • 448 : अतिक्रमण करना
  • 302 : हत्या
  • 354 : किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग
  • 364 : अपहरण
  • 326 : स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना
  • 376 : यौन उत्पीड़न
  • 34: सामान्य इरादा

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