Highlights
- दो दिनों के लिए रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लग गयी है
- आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा
- उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी
मुंबईः ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई आयुक्तालय क्षेत्र में आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी, जिससे अगले दो दिनों में रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लग गयी है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) द्वारा जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 के नए ओमीक्रोन स्वरूप से मानव जीवन को होने वाले खतरे के साथ ही अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून एवं व्यवस्था बहाल रखने के लिए इसे जारी किया गया है।’’ आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी।
महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के सात नए मामले सामने आए हैं, इनमें साढ़े तीन साल का एक बच्चा भी शामिल है। अब तक राज्य में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के कुल 17 केस मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 695 मरीज दर्ज किए गए हैं।
बता दें कि कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की ताजा स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें देश के ताजा हाल के बारे में बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अब तक कुल मिलाकर 59 देशों में यह वेरिएंट फैल चुका है।