गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी का भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया है। पूर्व सांसद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश 24 जुलाई को दिया था, जिसके बाद कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद उसे आज रिहा कर दिया गया। अफजाल को जमानत पर रिहा तो कर दिया गया था लेकिन हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा पर रोक लगाने से इंकार किया था।
29 अप्रैल 2023 को भेजा गया था जेल
बता दें कि गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को 2007 के एक मामले में अफजाल अंसारी को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने गाजीपुर से सांसद रहे अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के आदेश के बाद उसे जिला जेल जेल भेज दिया गया था। इस मामले में उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और 24 जुलाई को फैसला सुनाया।
बहाल नहीं होगी सांसदी
इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने अफजाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक लगाए जाने से इंकार कर दिया। कोर्ट के इनकार की वजह से अफजाल की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी। अफजाल ने गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग की थी, जिस पर जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया।