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32 साल का इंतजार, अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा

32 साल का इंतजार, अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा

Reported By : Ruchi Kumar Edited By : Kajal Kumari Updated on: June 05, 2023 14:40 IST
mukhtar ansari- India TV Hindi
Image Source : FILE मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश: वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इस हत्याकांड में 32 साल का वक्त लगा लेकिन आखिरकार अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

वाराणसी के बहुचर्चित 32 वर्ष पुराने इस मामले में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पूर्वांचल में सभी की निगाहें सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम के फैसले पर टिकी रहीं। हर कोई जानने को उत्सुक था कि कोर्ट में क्या होगा। 

सजा के ऐलान के बाद बोले अवधेश के भाई

मुख्तार की सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार है। मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं मगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा होगी।

अवधेश के भाई ने दर्ज कराया था केस 

बता दें कि कांग्रेस नेता अवधेश राय की 3 अगस्त साल 1991 में वाराणसी के चेतगंज थाने के लहुराबीर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी और  पांच और लोगो के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 में वाराणसी के चेतगंज थाने के लहुराबीर इलाके में हत्या कर दी गई थी।अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी और  पांच और लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को कुल चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड में उसे पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है । 

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