
चेन्नईः महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित कॉमेडी कर मुश्किलों में घिरे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है।
कामरा ने कोर्ट में दी थी ये दलील
कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि वे महाराष्ट्र की अदालत में अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। कॉमेडियन ने हाई कोर्ट में कहा कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले आए थे और तब से सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं और उन्हें मुंबई पुलिस से गिरफ़्तारी का डर है। कामरा की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी।
मुंबई पुलिस ने कामरा को भेजा था समन
बता दे मुंबई की खार पुलिस ने कुणाल कामरा को 31 मार्च को समन भेज पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा था। पुलिस का यह दूसरा समन है। कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित कॉमेडी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।
शिवसेना विधायक ने दर्ज कराई थी शिकायत
शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा पर उपमुख्यमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दूसरे समन में कुणाल कामरा को 31 मार्च को पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है। पुलिस ने कामरा के शो को फिल्माए जाने वाले स्टूडियो और जिस होटल में यह शो स्थित है, उसमें तोड़फोड़ करने के आरोप में नेता राहुल कनाल सहित 12 शिवसैनिकों को भी गिरफ्तार किया था। उन्हें हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद ही जमानत दे दी गई थी।
महाराष्ट्र विधान परिषद ने भी शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है और इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है।