Sunday, December 22, 2024
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मध्य प्रदेश में 1 साल की बच्ची से रेप के मामले में मुजरिम को उम्रकैद, अदालत ने 5000 रुपये लगाया जुर्माना, पीड़िता के परिवार ने की मुआवजे की मांग

MP Rape Case: मध्य प्रदेश में एक साल की बच्ची से रेप किए जाने के मामले में मुजरिम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।

Edited By: Shilpa @Shilpaa30thakur
Published : Nov 14, 2022 20:05 IST, Updated : Nov 14, 2022 22:24 IST
एक साल की बच्ची से रेप करने वाले मुजरिम को उम्रकैद
Image Source : PEXELS एक साल की बच्ची से रेप करने वाले मुजरिम को उम्रकैद

इंदौर की जिला अदालत ने एक साल की बच्ची से दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मामले में मुजरिम को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही, राज्य सरकार से सिफारिश की कि वह पीड़ित बच्ची के परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा दे। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने मामले में सोनू बंसल को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (ए) (बी) (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने मुजरिम पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन विभाग के अधिकारी ने बताया कि 29 सितंबर 2018 की देर रात बंसल ने शहर के एमजी रोड क्षेत्र में एक साल की बच्ची को उस वक्त अगवा किया, जब वह अपने माता-पिता और चार वर्षीय बहन के साथ सो रही थी। अधिकारी के मुताबिक चार वर्षीय लड़की ने अपने माता-पिता को नींद से जगाया और उन्हें बताया कि उसकी छोटी बहन जमीन पर पड़ी है। उन्होंने बताया कि घबराए माता-पिता ने मौके पर पहुंचकर देखा कि दुष्कर्म की शिकार उनकी दुधमुंही बच्ची घायल पड़ी थी और उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया था।

4 साल की बच्ची से भी रेप की कोशिश की

अधिकारी ने बताया कि मुजरिम ने इस दंपति की चार साल की बड़ी बेटी के भी कपड़े उतारने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी तरह भागकर अपने माता-पिता के पास आ गई थी।

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