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24 घंटे खुले रहेंगे शराब के ठेके, 2 जनवरी तक इस राज्य में नहीं बंद होंगे मयखाने, होटल और ढाबे

उत्तराखंड में नए साल के अवसर पर लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी खाने-पीने की दुकानें होटल ढाबा और रेस्टोरेंट 24 घंटे खोले जा सकेंगे।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published on: December 30, 2022 20:49 IST
उत्तराखंड में खुले रहेंगे शराब के ठेके- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE उत्तराखंड में खुले रहेंगे शराब के ठेके

नया साल अब बस एक दिन दूर है। नए साल के जश्न के लिए लाखों सैलानी वादियों का लुत्फ लेने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करते हैं। यही कारण है कि नए साल पर सैलानियों का स्वागत करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, उत्तराखंड में 30 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शराब के ठेके 24 घंटे खुले रहेंगे। उत्तराखंड शासन द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी शराब के ठेके 24 घंटे खुले रहेंगे।

24 घंटे खुली रहेंगी शराब की दुकानें

बता दें कि उत्तराखंड में नए साल के अवसर पर लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी खाने-पीने की दुकानें होटल ढाबा और रेस्टोरेंट 24 घंटे खोले जा सकेंगे। ऐसे में आबकारी सचिव ने भी शराब के शौकीनों के मन की बात पूरी कर दी। इसको लेकर बकायदा आदेश जारी किया गया है और लिखा गया है की 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेंगी। कुल मिलाकर कहे हैं तो नए साल के मौके पर आबकारी विभाग ने भी उत्तराखंड में शराब के शौकीनों को बड़ा तोहफा दे दिया है। हालांकि शासन द्वारा यह भी कहा गया है कि सुसंगत नियमों का पालन हर हाल में किया जाए।

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे भी नहीं होंगे बंद
इतना ही नहीं उत्तराखंड सरकार ने नए साल पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को राहत भी दी है। शासन द्वारा आदेश जारी किया है कि उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे 24 घंटे खोले जा सकते हैं। हालांकि सुसंगत नियमों का अनुपालन करना जरूरी होगा। शासन द्वार जारी आदेश में लिखा गया है कि- नववर्ष 2023 के मद्देनजर उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटकों के अत्यधिक संख्या में आने की संभावना है। लिहाजा पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु 30 दिसंबर, 2022 से दिनांक 02 जनवरी, 2023 तक जनहित में उत्तराखण्ड राज्य के सभी होटल / रेस्टोरेंट ढाबे, चाय व खान-पान की अन्य दुकानें 24 घण्टे खुला रखने की इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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