राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और इन्हें फिर से लाइसेंस जारी करने का कोई विचार नहीं है। लोकसभा में वी के श्रीकंदन और बेनी बेहनान के प्रश्नों के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार ने एफसीआरए के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार का इन एनजीओ को फिर से लाइसेंस जारी करने का विचार है?
पंजीकरण की शर्तों के उल्लंघन का आरोप
इस पर गृह राज्य मंत्री ने कहा, ''जी, हां। राजीव गांधी फाउंडेशन के एफसीआरए लाइसेंस को विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 11 के प्रावधानों और धारा 12(4) (क) (6) के तहत पंजीकरण की शर्तों के उल्लंघन के कारण एफसीआरए की धारा 14 के तहत रद्द किया गया था।'' उन्होंने कहा कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के एफसीआरए लाइसेंस को एफसीआरए 2010 की धारा 8 (1) (क), 11, 17, 18, और 19 के प्रावधानों तथा धारा 12 (4) (क) (6) के तहत पंजीकरण की शर्तों के उल्लंघन के कारण एफसीआरए की धारा 14 के तहत रद्द किया गया था।
फिर लाइसेंस जारी करने के मूड नहीं सरकार
इन एनजीओ को फिर लाइसेंस जारी करने के सवाल पर गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया, ''जी, नहीं।'' उन्होंने कहा कि एफसीआरए 2010 की धारा 14 (3) के प्रावधानों के अनुसार, जिस एसोसिएशन के एफसीआरए पंजीकरण को एफसीआरए 2010 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार रद्द किया गया है, वह एसोसिएशन पंजीकरण रद्द किये जाने की तरीख से 3 वर्षों की अवधि के लिये पंजीकरण अथवा अनुमति दिये जाने हेतु पात्र नहीं होगा।