Monday, September 16, 2024
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गैरकानूनी तरीके से हथिया लेते थे लोगों की जमीन, सूरत के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने की कड़ी कार्रवाई

पुलिस की कार्रवाई और लैंड ग्रैबिंग ऐक्ट के तहत कार्रवाई को लेकर दूसरों की प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से कब्जाने वाले लोग खुद ही कब्जा छोड़ने लगे।

Reported By : Nirnay Kapoor Edited By : Vineet Kumar Singh Published on: August 02, 2024 19:11 IST
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Image Source : INDIA TV लैंड ग्रैबिंग केस में गिरफ्तार चंद आरोपी।

सूरत: गुजरात के सूरत में पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर ने लोगों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि गुजरात में गैरकानूनी तरीके से लोगों की जमीन हथियाने वाले लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ 2020 में ही लैंड ग्रैबिंग एक्ट पास किया गया था। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। सूरत जिले में लैंड ग्रेबिंग कमेटी को मिली अर्जियों को लेकर कार्रवाई की गई। इसमें सूरत शहर में 17 और सूरत ग्रामीण में 9 अर्जियों में गैरकानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ FIR दाखिल की गई है।

12 मामलों में दोबारा जांच के आदेश

गैरकानूनी रूप से जमीनों और मिल्कियतों पर कब्जा जमाने वालों को इस कानून की गंभीरता समझाई गई। इसका असर यह हुआ कि सूरत सिटी में 23 और ग्रामीण में 20 लैंड ग्रैबर्स ने जमीन, फ्लैट, दुकान और मकानों का कब्जा उनके असली मालिको को सौंप दिया है। वहीं, 163 अर्जियां इस कानून के दायरे में नहीं आती थी इसलिए उन्हें खारिज कर दिया गया है। कुल मिलाकर पिछले 3 महीने में 232 अर्जियों का निपटान हुआ है और 12 मामलों में कमेटी द्वारा दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।

23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

बता दें कि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सूरत शहर पुलिस कमिश्नर के मार्गदर्शन में अलग-अलग पुलिस स्टेशन में लैंड ग्रैबिंग की अर्जियों को लेकर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर्स और प्रांतीय अधिकारीयों द्वारा जांच की गई। इनमें लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत हाजिर पुलिस स्टेशन में 3, आठवा में 2, अदाजण में 2, कापोद्रा में 1, सरथाणा में 1, सलाबतपूरा में 1, डिंडोली में 1, उमरा में 1, खटोदरा में 1, पांडेसरा में 1, सचिन में 1, रान्देर में 1 और जहांगीरपूरा में 1 यानी कि कुल मिलाकर 17 मामले दाखिल किए गए और इनसे जुड़े 29 आरोपियों में से 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

सूरत रूरल में 8 FIR दाखिल की गईं

इन मामलों में जमीन के 5, फ्लैट के 5, दुकान के 3, प्लाट के 2 और मकान के 2 केस शामिल हैं। वहीं, सूरत रूरल में 8 FIR दाखिल की गई हैं। सूरत शहर की अंदाजन 25 करोड़ रुपये और जिले की अंदाजन 7 करोड़ रुपये यानी कि कुल मिलाकर 32 करोड़ रुपये की संपत्ति नियमों के अनुसार असली मालिकों को वापिस सौंपने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही कानून के डर से जांच के दौरान ही सूरत शहर में 29 और रूरल में 43 मिलकर कुल 72 अवैध कब्जाधारियों ने जमीन या प्रॉपर्टी वापस असली मालिकों को सौंप दी है, जिनकी मिल्कियत करीब 120 करोड़ रुपये की है।

2020 से अब तक 1200 अर्जियों का निपटान

देखा जा तो इस तरह कुल मिलाकर 152 करोड़ रुपयों की संपत्ति असली मालिकों को वापस देने की कार्रवाई की गई है। पिछले एक साल में लैंड ग्रेबिंग को लेकर सूरत शहर में 30 और रूरल में 19 यानी कि कुल मिलाकर 49 मामलों में FIR की गई है। गौरतलब है कि 2020 में लैंड ग्रेबिंग एक्ट के अमल से अब तक 1200 अर्जियों का निपटान हो चुका है और 395 अर्जियों की जांच चल रही है। इनमें सूरत रूरल में 65 और सूरत सिटी में 67 यानी कि कुल मिलाकर 132 FIR दर्ज की गई हैं। (इनपुट: शैलेश चंपानेरिया)

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