Highlights
- अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी करने पर दर्ज हुआ था मामला
- पंजाब पुलिस की टीम ने दोनों के घरों पर दी थी दबिश
- FIR के खिलाफ विश्वास और बग्गा ने हाईकोर्ट में की थी अपील
Kumar Vishwas and Tejinder Bagga : कवि कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। इन दोनों नेताओं के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। कुमार विश्वास और तेजिंदर बग्गा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान के मामले में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में पूछताछ के लिए कुमार विश्वास के गाजियाबाद स्थित घर पर पंजाब पुलिस की टीम पहुंची थी। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को दिल्ली स्थित उनके घर से उठा लिया गया था।
मई महीने में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक
इससे पहले मई महीने में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पंजाब की रूपनगर पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा उसे और ‘आप’ समर्थकों को खालिस्तानी पुकारे जाने का आरोप लगाने के बाद कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत में दावा किया गया है कि यह घटना 12 अप्रैल को हुई थी, जब कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी। कुमार विश्वास ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।
बग्गा पर भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप
पंजाब पुलिस ने बग्गा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया था। मोहाली के रहने वाले आप नेता सन्नी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। एक अप्रैल को दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक, 30 मार्च को बग्गा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा के युवा मोर्चा के विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पंजाब पुलिस ने मई महीने में बग्गा को उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया था लेकिन पंजाब ले जाते समय उन्हें रास्ते में हरियाणा में रोक लिया गया और कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस राष्ट्रीय राजधानी ले आई थी।