Kolkata Rape Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से अननेचुरल डेथ की एंट्री पर मांगा जवाब, प्रिंसिपल को फटकार
Kolkata Rape Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से अननेचुरल डेथ की एंट्री पर मांगा जवाब, प्रिंसिपल को फटकार
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
Edited By: Shakti Singh Updated on: August 22, 2024 22:30 IST
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की नाइट शिफ्ट के दौरान हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम में डॉक्टर के साथ रेप की भी पुष्टि हुई। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोप लगे। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है।
कोर्ट ने पूछा कि क्या कारण है कि FIR 14 घंटे की देरी से दर्ज हुई? कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर FIR दर्ज करानी चाहिए थी, वे किसे बचा रहे हैं? कोर्ट ने सियालदह के ACJM को निर्देश दिया कि कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट सौंप दें। सीजेआई ने कहा "जिस समय प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। जांच को लेकर कहा कि ट्रेनी डॉक्टर की मौत की सीबीआई जांच जारी रहने दें और कोलकाता पुलिस को तोड़फोड़ की जांच करने दें। सीजेआई ने कहा कि सिब्बल का कहना है कि हालांकि इस अदालत ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी है, लेकिन इसका यह अर्थ गलत नहीं लगाया जाना चाहिए कि राज्य कानूनी रूप से अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। इस अदालत ने राज्य को कानून द्वारा सौंपी गई कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोका है, लेकिन हम पुष्टि करते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को परेशान या बाधित नहीं किया जाएगा और राज्य आरजी कर घटना के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।"
Aug 22, 20243:00 PM (IST)Posted by Shakti Singh
कोर्ट ने क्या कहा
सीजेआई ने कहा कि अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। उन्होंने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और कहा कि जिन डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जो दो साल पहले से अपॉइंटमेंट की तारीख ले चुके हैं। हम उम्मीद करते है कि डॉक्टर ड्यूटी पर वापस आयेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा "हमने पिछले आदेश में नेशनल टास्क फोर्स गठित की थी। यह टास्क फोर्स विभिन्न पक्षों से राय-मशविरा करेगी, जिसमें डॉक्टर संघ के प्रतिनिधियों की राय महत्वपूर्ण होगी। डिस्ट्रेस कॉल सिस्टम और ड्यूटी के घंटे तय होना बहुत जरूरी है। हेल्थ मंत्रालय एक पोर्टल बनाए, जहां पर विभिन्न हिस्सेदार अपनी राय दे सकें। सुनवाई के दौरान वकीलों के तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हैं। जिसमें ड्यूटी के घंटो को रेगुलेट करने और मुआवजे के लिए फंड बनाने की मांग की गई है। हमारे द्वारा गठित कमेटी इन सुझावों पर गौर करेगी।"
Aug 22, 20241:27 PM (IST)Posted by Shakti Singh
लंच के बाद कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट पढ़ेंगे जज
एक वकील द्वारा कुछ सुबूत के बारे मे बताने पर सीजेआई ने कहा कि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। हमें कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि लंच के बाद जब हम दोबारा मामले की सुनवाई शुरू करेंगे तब पश्चिम बंगाल पुलिस की स्टेट्स रिपोर्ट को देखेंगे। पुलिस ने हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ और उसके बाद की गई कार्रवाई को लेकर अपनी स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की है।
Aug 22, 20241:01 PM (IST)Posted by Shakti Singh
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रुकी
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले में सुनवाई रुक गई है। सभी जज और वकील लंच ब्रेक के लिए रुके हैं। दोपहर तीन बजे से सुनवाई दोबारा शुरू होगी।
Aug 22, 202412:54 PM (IST)Posted by Shakti Singh
अप्रॉकृतिक मौत की एंट्री पर कोर्ट का सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की एंट्री के समय को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि अप्राकृतिक मौत का मामला कब दर्ज किया गया।
Aug 22, 202412:52 PM (IST)Posted by Shakti Singh
कपिल सिब्बल के हंसने पर आपत्ति
सीजेआई ने कहा की हमने पुलिस डायरी देख ली हैं। कैसे इस मामले में पुलिस ने जांच की। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि अन नेचुरल डेथ केस रात 11.30 बजे रजिस्टर्ड हुआ और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। मेहता ने सिब्बल के हंसने पर आपत्ति जताई कहा कि किसी की मौत हुई है। उस मामले की सुनवाई चल रही है आप हंस कैसे कर सकते है। किसी की गरिमा का सवाल है। दरअसल इंट्री को लेकर तुषार मेहता अपनी बात रख रहे थे तभी हंसते हुए सिब्बल ने उनके सवाल का जवाब दिया। एसजी ने कहा कि एफआईआर अस्पताल की तरफ से नहीं दर्ज करायी गई, बल्कि पीड़िता के पिता की मिन्नतों के बाद दर्ज की गई।
Aug 22, 202412:47 PM (IST)Posted by Shakti Singh
घिर गई पश्चिम बंगाल पुलिस, CBI को स्टेटस रिपोर्ट की जांच का आदेश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी परदीवाला ने कहा "स्टेटस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पन्ने बाद में जोड़ दिए गए हैं।" कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से केस डायरी की हार्ड कॉपी दिखाने को कहा। इसके साथ ही कहा कि सीबीआई इस एंगल पर भी जांच करे कि क्या केस डायरी में कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए।
Aug 22, 202412:45 PM (IST)Posted by Shakti Singh
कोलकाता पुलिस की एएसपी पर सवाल
मामले की जांच करने वाली कोलकाता पुलिस की एएसपी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया ऐसी है, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। जस्टिस पारदीवाला ने सहायक पुलिस अधीक्षक के आचरण पर संदेह जताया और पूछा कि उन्होंने इस तरह से काम क्यों किया।
Aug 22, 202412:36 PM (IST)Posted by Shakti Singh
कोर्ट को पुलिस रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की आशंका
पोस्टमार्टम के समय को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि प्लीज डायरी में पेज 2 देखिए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा तो फिर 23:30 का क्या जिक्र है? क्या यह मीटिंग के मिनट्स हैं। हमें एक दस्तावेज दिखाओ जो यूडी केस नंबर दिखाता है जो 23:30 से पहले का है। सिब्बल ने कहा कि पेज 2, कृपया पेज 2 देखें। केस डायरी का दूसरा अंतिम पैरा देखें। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हमें हार्ड कॉपी ही दीजिए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि इसे सीबीआई को देखने दीजिए। ऐसा लगता है कि इसे बाद में डाला गया है।
Aug 22, 202412:33 PM (IST)Posted by Shakti Singh
पोस्टमार्टम और अननेचुरल डेथ पर फंसी कोलकाता पुलिस
सिब्बल ने कहा कि वे पूरे दिन की जीडी दिखा रहे हैं। यदि आप मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देखें तो यूडी समय का उल्लेख किया गया है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि पुलिस द्वारा आपराधिक कानून में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसका सीआरपीसी अनुसरण करती है या मैंने अपने 30 वर्षों में देखा है। तो क्या यह सच है कि पोस्टमार्टम यूडी रिपोर्ट के बाद हुआ। जस्टिस पारदीवाला ने कहा जो सहायक पुलिस अधीक्षक हैं। उसका आचरण भी बेहद संदिग्ध है। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? सिब्बल ने कहा कि वह एक महिला है। सीजेआई ने कहा कि अब अपने दस्तावेज़ में देखें। जीडी एंट्री सुबह 5:20 बजे है, सुबह 10:10 बजे अस्पताल से सूचना मिली कि महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी थी, मेडिकल बोर्ड की राय है कि जबरदस्ती की संभावना है और जीडी प्रविष्टि से पता चलता है कि पोस्टमार्टम के बाद घटना क्षेत्र की घेराबंदी की गई है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका संदेह उचित है। लेकिन आप रिपोर्ट देखिए, जो मजिस्ट्रेट ने साइन की है।
Aug 22, 202412:23 PM (IST)Posted by Shakti Singh
कोर्ट ने सिब्बल को लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ बोलें, कुछ भी बयानबाजी न करें। इसके साथ ही कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई के दौरान अपने साथ कोलकाता पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी को भी लेकर आएं। क्योंकि अब तक कोर्ट को यह नहीं पता चला है कि अप्रातिक मौत का केस कब दर्ज किया गया था।
Aug 22, 202412:17 PM (IST)Posted by Shakti Singh
टाइमलाइन पर फंसे कपिल सिब्बल
कोलकाता पुलिस का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल टाइमलाइन के मामले पर फंस गए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट कब लिखी गई थी। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि दोपहर 1.45 बजे। कोर्ट ने पूछा कि उन्हें यह जानकारी कहां मिली। सिब्बल ने काफी देर तक जवाब नहीं दिया तो कोर्ट ने कहा कि इतना समय क्यों लग रहा है। इस बीच सीबीआई के डायरेक्टर भी सुनवाई में शामिल होने के लिए कोर्ट पहुंच गए।
Aug 22, 202412:09 PM (IST)Posted by Shakti Singh
केस दर्ज होने के 12 घंटे बाद क्यों सील हुआ क्राइम सीन- सीजेआई
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश ने कोलकाता प्रशासन के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि केस डायरी में मौत का समय सुबह 10 बजकर 10 मिनट लिखा गया है, लेकिन क्राइम सीन रात 11 बजे तक सील नहीं हुआ था। पुलिस क्या कर रही थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि वह पूरे मामले की टाइमलाइन कोर्ट के सामने रखेंगे। कोर्ट ने पोस्टमार्टम का समय पूछा तो सिब्बल ने शाम 6-7 के बीच बताया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने लड़की के माता पिता को बताया था कि यह असामान्य मौत है। ऐसे में पोस्टमार्टम की जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके रिकॉर्ड देख रहे हैं। यह अननेचुरल डेथ नहीं थी। पोस्टमार्टम के बाद देर रात एफआईआर दर्ज की गई।
जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि पोस्टमार्टम किस समय किया गया। सिब्बल ने कहा शाम 6:10 से 7:10 बजे इस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा "जब आप शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे तो क्या यह अन नेचुरल डेथ का मामला था या नहीं। अगर यह अन नेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम की क्या जरूरत थी। जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो यह अन नेचुरल डेथ का मामला है। अन नेचुरल डेथ 23:30 बजे दर्ज किया गया और एफआईआर 23:45 बजे दर्ज की गई। क्या यह रिकॉर्ड सही है? सिब्बल ने कहा कि अन नेचुरल डेथ दोपहर 1:45 बजे दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन दोनों रिपोर्टों को कैसे मिला सकते हैं। अन नेचुरल डेथ के रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्टमार्टम होता है। यह आश्चर्यजनक है। अपने अधिकारियों से बात करिए अगर यह तथ्य है तो।
Aug 22, 202412:02 PM (IST)Posted by Shakti Singh
पश्चिम बंगाल सरकार पर सीबीआई के आरोप
सीजेआई ने मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मांगी तो सीबीआई ने कहा "हमारी समस्या ये है कि हादसे के पांच दिन बाद हमें जांच मिली है। इस दौरान घटना स्थल को नुकसान पहुंचाया गया। सबूत मिटाए गए। पीड़िता की मृत्यु के बाद FIR दर्ज हुई। डॉक्टरों के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई।" पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक युवा वकील ने इस बात पर मेरा ध्यान खींचा कि 2023 में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर कपिल सिब्बल ने शिकायत की कॉफी मांगी। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से शामिल हुए हैं।
Aug 22, 202411:59 AM (IST)Posted by Shakti Singh
मेडिकल रिपोर्ट पर आरोप-प्रत्यारोप
सीजेआई ने आरोपी की चोट की मेडिकल रिपोर्ट की मांग की। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें वह नहीं सौंपी गई है। पश्चिम बंगला पुलिस के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सब कुच सीबीआई को सौंप दिया गया था। हर चीज की वीडियोग्राफी की गई थी। सीजेआई ने कहा कि सिर्फ पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई थी। इस पर सिब्बल ने कहा कि रिकॉर्ड स्पष्ट करेंगे कि क्या हुआ था। बेवजह हम पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है।
Aug 22, 202411:47 AM (IST)Posted by Shakti Singh
अस्पताल प्रशासन पर छात्रों को धमकाने के आरोप
आरजी कर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की वकील गीता लूथरा ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों को प्रशासन के सदस्यों, अस्पताल के लोगों धमका रहे हैं। CJI ने कहा कि यह गंभीर आरोप है, हमें नाम बताएं, हम इस पर ध्यान देंगे। वकील करुणा नंदी ने कहा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई अनियमतिताओं के आरोप लगे हैं। इसके बाद CJI ने सीबीआई की स्टेट्स रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया।
Aug 22, 202411:45 AM (IST)Posted by Shakti Singh
नागपुर में डॉक्टरों ने हमले की शिकायत की
नागपुर एम्स के रेजिडेंट्स डॉक्टर ने अर्जी दाखिल कर कहा गया कि विरोध के कारण अब उनपर हमला हो रहा है। उन्हें परीक्षा भी नहीं देने दिया जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि अगर डॉक्टर ड्यूटी पर है तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो ड्यूटी पर नही हैं तो कानून का पालन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नही करेगा। उसके बाद कोई परेशानी होती है तो कोर्ट आ सकते हैं।
Aug 22, 202411:40 AM (IST)Posted by Shakti Singh
टास्क फोर्स डॉक्टरों के संघों से करेगी बात
सेजीआई ने कहा कि डॉक्टरों के अलग-अलग संघों की बात सुनी जाएगी। इसी के लिए टास्क फोर्स है। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स सभी हितधारकों से बात करेगी। अगर डॉक्टर चाहें तो सभी संगठनों की सूची बनाकर टास्क फोर्स को दी जाएगी, जो उनसे बात करेगी और डॉक्टरों की मांगों को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस दौरान सीजेआई ने बार-बार जोर दिया कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो देश के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। अलग-अलग डॉक्टर संघों ने अपनी परेशानियां बताईं और सीजेआई ने कहा कि टास्क फोर्स उनकी बात सुनेगी।
Aug 22, 202411:38 AM (IST)Posted by Shakti Singh
अस्पताल में मैं भी जमीन पर सोया हूं- सीजेआई
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि जब उनके एक रिश्तेदार बीमार थे, तब वह भी अस्पताल में जमीन पर सोए हैं। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं। उन्हें कई ई-मेल मिले हैं, जिनमें इसकी जानकारी दी गई है। यह अच्छा नहीं है।
Aug 22, 202411:30 AM (IST)Posted by Shakti Singh
काम कर रहे डॉक्टरों की भी छुट्टियों में कटौती
सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ के डॉक्टरों के वकील ने कहा कि डॉक्टर सुबह मार्च निकाल रहे हैं और इसके बाद काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी छुट्टियां काटी जा रही हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि वह ऐसा नहीं करने के लिए कहेंगे, लेकिन डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए। उनके बिना स्वास्थ्य सेवाएं काम नहीं कर सकती हैं।
Aug 22, 202411:28 AM (IST)Posted by Shakti Singh
डॉक्टरों को काम पर लौटने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने एम्स रेजिडेंट डॉक्टर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए हैं तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। कानून अपने हिसाब से काम करेगा। एम्स डॉक्टर संघ ने कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। वह प्रदर्शन पर थे। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप अगर ड्यूटी पर हैं तो ठीक, अगर नहीं हैं तो कानून अपना काम करेगा। आप पहले काम पर वापस आइए।उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए। हमने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई है। डॉक्टर को ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए लोग उनका इंतजार कर रहे हैं।
Aug 22, 202411:26 AM (IST)Posted by Shakti Singh
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। सभी का पक्ष रखने के लिए बड़ी संख्या में वकील कोर्ट में मौजूद हैं।
Aug 22, 202411:08 AM (IST)Posted by Shakti Singh
पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेल नहीं
कोलकाता पुलिस के हलफनामे में कहा गया है कि पीड़िता नौ अगस्त की सुबह अचेत अवस्था में थी। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुबह 3-4 बजे के बीच पीड़िता की मौत हो गई थी। दोनों रिपोर्ट का मेल न खाना किसी गड़बड़ी का संकेत देता है।
Aug 22, 202410:52 AM (IST)Posted by Shakti Singh
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जल्द
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई जल्द शुरू होगी।
Aug 22, 202410:28 AM (IST)Posted by Shakti Singh
पश्चिम बंगाल पुलिस और CBI ने सौंपी रिपोर्ट
इस मामले में शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की थी। बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके अलावा अस्पताल में आधी रात को तोड़फोड़ करने वाले अराजक तत्वों के मामले की जांच भी कोलकाता पुलिस कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और कोलकाता पुलिस को अपनी अब तक की जांच की रिपोर्ट सौंपने को कहा था। दोनों ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई शुरू करेगा।
Aug 22, 202410:22 AM (IST)Posted by Shakti Singh
अब तक क्या हुआ
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की नाइट शिफ्ट के दौरान दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने अस्पताल में ही काम करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया और मेडिकल कॉलेज के छात्र अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस बीच बड़ी संख्या में अराजक तत्वों ने आधी रात अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की और घटनास्थल से महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के सबूत भी नष्ट किए। इस बीच मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जगह-जगह कैंडल मार्च निकाले गए और देशभर के डॉक्टर इस मामले को लेकर हड़ताल पर हैं। सिर्फ अपातकालीन सेवाएं दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देर से एफआईआई लिखने पर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी।
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