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कोलकाता रेप कांड में CBI को मिली DNA रिपोर्ट, अब सच आएगा सबके सामने

कोलकाता रेप-मर्डर केस में जांच के लिए भेजी गई डीएनए रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई रिपोर्ट पर एम्स के डॉक्टरों की राय लेगी।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Malaika Imam Published : Aug 27, 2024 23:52 IST, Updated : Aug 28, 2024 0:03 IST
कोलकाता रेप-मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय
Image Source : FILE PHOTO कोलकाता रेप-मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय

कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप-मर्डर केस में जांच के लिए भेजी गई डीएनए रिपोर्ट सीबीआई को मिल गई है। डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई उसे एग्जामिन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, एक्सपर्ट से समझने लिए सीबीआई इस डीएनए रिपोर्ट को एम्स (AIIMS) के डॉक्टर्स के पास भेजेगी और उनसे इस रिपोर्ट पर राय लेगी।

एजेंसी एम्स के डॉक्टर्स को भेजेगी रिपोर्ट

सीबीआई डीएनए रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स से पूरी तरह एग्जामिन कराने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। इस रिपोर्ट के हिसाब से ही आगे की जांच की दिशा तय होगी। फिलहाल डीएनए रिपोर्ट जो सीबीआई को मिली है उसे लेकर वह किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रही है। इस रिपोर्ट को पहले एम्स के डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे और फिर इसका जवाब सीबीआई को देंगे। बहुत जल्द ये रिपोर्ट सीबीआई एम्स के डॉक्टर्स को भेजेगी।

मुख्य आरोपी पर सीबीआई की जांच 

डीएनए का सैंपल कोलकाता पुलिस ने लिया था। उसी सैंपल की जांच सीबीआई ने कराई थी, जिसकी रिपोर्ट उसे सौंपी गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने से एक दिन पहले इंडिया टीवी ने ये बता दिया था कि सीबीआई की जांच रेप और मर्डर केस में सिर्फ एक ही आरोपी संजय रॉय पर ही चल रही है और डीएनए रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई की जांच संजय रॉय पर ही आकर टिकी है। सीबीआई इस बात को पुख्ता करने के लिए डीएनए रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टर्स से एग्जामिन करवाएगी, ताकि किसी निष्कर्ष पर जल्द पहुंचा जा सके।

7 लोगों का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट

इस कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का रविवार को पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि जांच में बहुत सबूत मिले हैं। आरोपी संजय राय, कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 ट्रेनी डॉक्टर और एक अन्य व्यक्ति का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया गया। अगर सीबीआई पहले पॉलीग्राफी टेस्ट से संतुष्ट नहीं हुई तो दोबारा भी इन लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट कर सकती है। 

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