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केरल के मुस्लिम जोड़े ने 29 साल बाद फिर से की शादी, दूर करनी थी शरियत कानून की बाधा

केरल की दंपति ने तीन बेटियों को विरासत की कानूनी बाधा को दूर करने के लिए पुनर्विवाह करने का फैसला किया क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published : Mar 09, 2023 8:50 IST, Updated : Mar 09, 2023 8:50 IST
केरल के मुस्लिम जोड़े ने किया पुनर्विवाह
Image Source : TWITTER केरल के मुस्लिम जोड़े ने किया पुनर्विवाह

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, केरल के कासरगोड जिले में एक अनोखी 'शादी' देखी गई, जहां लगभग 29 साल से विवाहित एक जोड़े ने अपनी तीन बेटियों की खातिर फिर से शादी की है। होसदुर्ग सब-रजिस्टरार ऑफिस में हुई शादी में उनकी तीन लड़कियों के अलावा उनके परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद रहे। कासरगोड के एक प्रसिद्ध वकील सी शुक्कुर ने अक्टूबर 1994 में डॉ शीना से शादी की थी और उनकी शादी पनक्कड़ सैयद हैदर अली शिहाब थंगल द्वारा आयोजित की गई थी।

अपनी तीन बेटियों की खातिर की शादी

हालांकि, ये शादी शरिया कानून के तहत हुई थी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, बेटियों को अपने पिता की संपत्ति का केवल दो-तिहाई हिस्सा मिलता है, बाकी हिस्सा उनके भाइयों के पास जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी कमाई केवल उनके बच्चों को ही मिलनी चाहिए, शुक्कुर और शीना विशेष विवाह अधिनियम के तहत फिर से शादी की है, जिसमें कहा गया है कि इसके तहत संपन्न किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होगा। शीना कोट्टायम स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की पूर्व प्रो-वाइस चांसलर हैं।

पुनर्विवाह के बाद मुस्लिम समाज में छिड़ी चर्चा
दंपति ने तीन बेटियों को विरासत की कानूनी बाधा को दूर करने के लिए पुनर्विवाह करने का फैसला किया क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है। एडवोकेट शुक्कुर ने 3 फरवरी को 30 दिनों का नोटिस दिया था, जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए अनिवार्य है। इस शादी के उनके व्यक्तिगत जीवन से कहीं अधिक, उनके समुदाय में दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मुस्लिम दंपति के पुनर्विवाह ने  "लैंगिक असमानता जो मुस्लिम लड़कियों को अपने माता-पिता की संपत्ति को विरासत में लेने से रोकती है" के बारे में चर्चा को जन्म दिया है।

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