केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि यूजीसी के नियम सिर्फ केरल में ही नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों में यूनिवर्सिटी के संचालन में लागू होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, कन्नूर यूनिवर्सिटी में एक प्रमुख शिक्षण पद पर विजयन के निजी सचिव की पत्नी की नियुक्ति को लेकर आरिफ मोहम्मद खान और सत्तारूढ़ पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार के बीच पिछले कुछ महीनों से टकराव चल रहा है।
'अब SC के निर्देश से चीजें बहुत स्पष्ट हैं'
दिल्ली में शनिवार को केरल के राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "राज्य सरकार जानती है कि यूनिवर्सिटी पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक शिक्षा प्रणाली है जो देश के सभी राज्यों के लिए समान है और यूजीसी के नियम लागू होंगे। अब जो हो रहा है वह यह है कि कुलपतियों की नियुक्ति में बाधाएं पैदा की जा रही हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से चीजें बहुत स्पष्ट हैं।"
'छात्र समुदाय को नुकसान नहीं होना चाहिए'
उन्होंने कहा, "मेरी एकमात्र चिंता यह है कि छात्र समुदाय को नुकसान नहीं होना चाहिए। खान ने कहा कि सभी कुलपतियों को स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है और यह एक या दो दिन में खत्म हो जाएगा। फिर मैं केरल होई कोर्ट के फैसले का इंतजार करूंगा और तब तक मैं कोई फसला नहीं लूंगा।"
जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यहां केटीयू यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति यूजीसी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक नहीं की गई थी, तब से केरल के सभी 10 कुलपतियों को मार्चिंग आदेश दिए गए हैं। हालांकि, आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और कभी भी फैसला आने की उम्मीद है।