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CAA नोटिफिकेशन के बाद इस मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 'राज्य में नहीं लागू होगा कानून'

केरल के सीएम ने सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि वो राज्य में सीएए कानून लागू नहीं होने देंगे। पिनाराई विजयन ने इस कानून की जमकर आलोचना की।

Written By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published on: March 11, 2024 21:41 IST
Chief Minister Pinarayi Vijayan- India TV Hindi
Image Source : PTI केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन

आज नोटिफिकेशन लागू कर सीएए कानून पूरे देश में लागू किया गया है। इसी बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बड़ा ऐलान किया है कि केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 यानी CAA लागू नहीं किया जाएगा। सीएम की प्रतिक्रिया तब आई जब केंद्र सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर घोषणा की कि सीएए कानून लागू हो गया है। सीएम पिनाराई ने कहा कि केरल सांप्रदायिक विभाजन अधिनियम (communal division act) का एक साथ विरोध करेगा।

विजयन ने CAA की आलोचना की

पिनाराई विजयन ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में व्यवहार करने वाले नागरिकता संशोधन अधिनियम की आलोचना की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की। इसके मुताबिक, केंद्र सरकार पर देश को परेशान करने के लिए चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचित करने का आरोप लगाया गया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले अधिसूचना जारी की गई है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को बांटना, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना और संविधान के मूल सिद्धांतों को कमजोर करना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिकों को समान अधिकार से बांटने वाले इस कानून का एकजुट होकर विरोध करना चाहिए।

"संघ परिवार का हिंदुत्व सांप्रदायिक एजेंडा"

उन्होंने आगे कहा कि इसे केवल संघ परिवार के हिंदुत्व सांप्रदायिक एजेंडे के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुसलमानों को नागरिकता देना और केवल मुसलमानों को नागरिकता देने से इनकार करना संविधान का घोर उल्लंघन है। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकता को धर्म के आधार पर परिभाषित करती है। यह मानवता, देश की परंपरा और यहां के लोगों के लिए खुली चुनौती है।'

एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि केरल नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली पहली विधानसभा थी। केरल सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा। सीएए की असंवैधानिकता का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया और मंजेश्वरम से परसाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर ह्यूमन चेन बनाई गई। संघ परिवार इस बात पर ज़ोर देता है कि वह सार्वजनिक विरोध और आलोचना की परवाह किए बिना अपने सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करेगा। सरकार ने बार-बार दोहराया है कि वह केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करेगी, जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। वह अभी भी निचली रेखा है। उन्होंने कहा कि इस सांप्रदायिक कानून के विरोध में पूरा केरल एक साथ खड़ा होगा।

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