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Karnataka News : हुबली ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की इजाजत, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Karnataka News : हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है।

Edited By: Niraj Kumar
Updated on: December 15, 2022 22:56 IST
Representational Image- India TV Hindi
Image Source : PTI Representational Image

Highlights

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने देर रात सुनवाई की
  • हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की इजाज़त दी
  • अंजुमन इस्लामिया ने दाखिल की थी याचिका

Karnataka News : कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली़ ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की इजाज़त दे दी है। हाईकोर्ट ने देर रात सुनवाई के दौरान गणेश चतुर्थी के जश्न की अनुमति को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है।

दो बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

मुस्लिम संगठन अंजुमन इस्लामिया ने गणेश उत्सव की अनुमति पर रोक के लिए एक ही दिन में दो बार हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दोनों बार उन्हें निराश होना पड़ा। बेंगलुरू के ईदगाह मैदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर देर रात एक बार फिर अंजुमन के सदस्य हाईकोर्ट गए लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ईदगाह मैदान कमिश्नर के अधिकार में है और उन्हें उस पर फैसला लेने का पूरा अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने जाने को कहा

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उस जगह पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले 200 साल में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का ऐसा कोई समारोह आयोजित नहीं हुआ है। उसने मामले के पक्षों से विवाद के निवारण के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में जाने को कहा। 

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने की सुनवाई

जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एम एम सुंदरेश की तीन जजों की बेंच ने शाम 4:45 बजे विशेष सुनवाई में कहा कि पूजा कहीं और की जाए। पीठ ने कहा, ‘रिट याचिका हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष लंबित है और सुनवाई के लिए 23 सितंबर, 2022 की तारीख तय हुई है। सभी सवाल/विषय हाईकोर्ट में उठाये जा सकते हैं।’ उसने कहा, ‘इस बीच इस जमीन के संबंध में दोनों पक्ष आज जैसी यथास्थिति बनाकर रखेंगे। विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण किया जाता है।’

कर्नाटक वक्फ बोर्ड की अपील पर सुनवाई 

शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक तथा कर्नाटक वक्फ बोर्ड की अपील पर सुनवाई कर रही थी। कर्नाटक हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 26 अगस्त को राज्य सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान का इस्तेमाल करने के लिए बेंगलुरु (शहरी) के उपायुक्त को मिले आवेदनों पर विचार करके उचित आदेश जारी करने की अनुमति दी थी। इससे पहले मंगलवार को चीफ जस्टिस यू यू ललित ने गणेश चतुर्थी समारोहों के लिए बेंगलुरु के ईदगाह मैदान के इस्तेमाल के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक तथा कर्नाटक वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया था। 

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