Highlights
- हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है
- बीजेपी नेता ने इसको लेकर गंभीर आरोप लगाया है
- उन्होंने कहा कि हैदराबाद के आतंकी संगठन ने इन्हें तैयार किया था
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहनकर एंट्री नहीं होगी। इस बीच बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महासचिव और उडुपी कॉलेज डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष यशपाल सुवरना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली छात्राओं पर कहा, 'हैदराबाद से एक आतंकवादी संगठन यहां आया और उन्हें प्रशिक्षण दिया कि मीडिया में कौन से बयान दिए जाने चाहिए।'
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जहां कुछ मुस्लिम संगठन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं वहीं यह लड़ाई अब सड़कों पर भी आ गई है। मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट के फैसले खिलाफ आज कर्नाटक में बंद का ऐलान किया है। बंद की अपील मुस्लिम संगठन अमीर-ए-शरीयत ने किया है। वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ़ इंडिया जैसे संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया है।
हिजाब मुद्दे पर बंद का मिलाजुला असर देखा जा रहा है। कर्नाटक बंद को लेकर मुस्लिम संगठनों ने बैठक की और बंद को मुकम्मल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले प नाराजगी जताते हुए इस बंद का आह्वान किया है। इसी बीच कर्नाटक के मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद हैं। होली के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर सुनवाई होगी।