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कर्नाटक: महिलाएं अब फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम, विधेयक पारित

इस विधेयक को विधानसभा में बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। अब इस बिल को विधानपरिषद में पेश किया जाएगा।

Written By: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: February 23, 2023 14:49 IST
प्रतीकात्मक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : पीटीआई प्रतीकात्मक तस्वीर

कर्नाटक विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया जिससे अब महिलाओं को फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिल जाएगी। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि लगातार चार दिनों तक 12 घंटे काम करने वाले कर्मचारी सप्ताह में तीन की छुट्टी भी ले सकते हैं।

बिना किसी बहस के पारित

यह ऐलान प्रदेश के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने किया है। इस विधेयक को विधानसभा में बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। अब इस बिल को विधानपरिषद में पेश किया जाएगा।

हर किसी को समान अवसर 

जेसी मधुस्वामी ने कहा, महिलाओं के लिए काम के घंटे सीमित थे और सॉफ्टवेयर उद्योग सहित सरकार पर इसमें ढील डालने का दबाव था। बता दें कि हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत हर किसी को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

सफ्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं

राज्य सरकार ने 2020 में महिलाओं को होटल, कैफे, रेस्टोरेंट, थिएटर जैसे प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी थी। विधेयक के मुताबिक यह सरकार को रोज के काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 करने की इजाजत देता है, लेकिन सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम की इजाजत नहीं देता। 

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