नई दिल्ली: शहर में हाल ही में हुए आरजी कर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में रेप-मर्डर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वकली कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौैरान कपिल सिब्बल ने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर ऐतराज जताया। सिब्बल ने सीजेआई से इस पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि मीडिया में हमारे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि सीजेआई ने लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सिब्बल ने लाइव स्ट्रीमिंग पर जताया ऐतराज
दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर चल रही इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर ऐतराज जताया। सिब्बल ने मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जैसे बंगाल सरकार का पक्ष रखकर हम गुनाहगारों की तरफ खड़े हो गए हैं। मेरी 50 साल की प्रतिष्ठा रातों-रात नष्ट हो रही है। मीडिया में कहा जा रहा है कि मैं सुनवाई के दौरान हंस रहा था। कपिल सिब्बल ने सीजेआई से इस केस की सुनवाई की लाइव स्ट्रिमिंग पर रोक लगाने की मांग की।
सीजेआई ने रोक लगाने से किया इनकार
वहीं सीजेआई ने कपिल सिब्बल की आपत्ति को खारिज कर दिया। सीजेआई ने कहा कि नहीं, हम लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। CJI ने आगे कहा कि हम सीबीआई की स्टेट्स रिपोर्ट को सबसे पहले देखेंगे। वहीं CJI ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग ठुकराते हुए कहा कि ये जनहित का मसला है, ये ओपन कोर्ट है। जहां तक वकीलों को मिल रही धमकी का मसला है, हम उसका ध्यान रखेंगे।
यह भी पढ़ें-
धीरूभाई अंबानी ने दशकों पहले PM मोदी को लेकर कर दी थी ये भविष्यवाणी, पहली मुलाकात में ही हो गए मुरीद