जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत मिली है। दरअसल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ जेकेसीए मामले में ईडी के आरोपपत्र को खारिज कर दिया है। बता दें कि साल 2001 से 2012 तक फारूक अब्दुल्ला ही जेकेसीए के अध्यक्ष थे। उनपर आरोप है कि साल 2004 और 2009 के बीच जेकेसीए के अधिकारों समेत कई और लोगों ने जेकेसीए के फंड को अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर किया था। दरअसल फारूक अब्दुल्ला पर अपने पद का गलत उपयोग करने का आरोप ईडी ने लगाया है। ईडी के अलावा सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। साल 2022 में इस केस को लेकर ईडी ने चार्जशीट दायर किया था।
किसे बनाया गया आरोपी
बता दें कि ईडी ने चार्जशीट में फारूक अब्दुल्ला, जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष अहमद मिर्जा, जेकेसीए के एक अन्य पूर्व कोषाध्यक्ष मीर मंजूर गजानफर और कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया था।