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Jharkhand News: कोर्ट ने पंकज मिश्रा को 6 दिन के लिए ED की हिरासत में भेजा, CM हेमंत सोरेन के हैं करीबी

Jharkhand News: कोर्ट ने मिश्रा को मामले की निष्पक्ष और पूर्ण जांच के लिए आवश्यक और उचित बताते हुए 6 दिन के ED रिमांड पर भेजने का आदेश दिया और कहा कि ''आरोपी को ED की हिरासत में भेजने के लिए पर्याप्त कारण हैं।''

Reported By : PTI Edited By : Shailendra Tiwari Published : Jul 20, 2022 22:48 IST, Updated : Jul 20, 2022 22:48 IST
PMLA Court sends Pankaj Mishra to ED custody for 6 days
Image Source : PTI PMLA Court sends Pankaj Mishra to ED custody for 6 days

Highlights

  • पंकज के खिलाफ ED के पास हैं पर्याप्त कारण
  • 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये की राशि की फ्रीज
  • 5.34 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की

Jharkhand News: स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट (PMLA) ने बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के एक मामले में 6 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया।

लंबी पूछताछ के बाद पंकज गिरफ्तार

फेडरल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी ने मंगलवार को अपने क्षेत्रीय कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। ED ने मिश्रा को स्पेशल PMLA कोर्ट के जज प्रभात कुमार शर्मा के समक्ष पेश किया और उनकी 14 दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उनका रिमांड ''अपराध से कमाई गई आय की पूरी जानकारी और अवैध कृत्यों के माध्यम से उत्पन्न ऐसे धन के लाभार्थियों की पहचान'' की जांच करने के लिए आवश्यक है। मिश्रा के वकील ने ED के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी आग्रह किया कि मिश्रा को उनकी रिमांड अवधि के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाए और वकील से मिलने की अनुमति दी जाए।

6 दिन के ED रिमांड पर भेजा

कोर्ट ने मिश्रा को मामले की निष्पक्ष और पूर्ण जांच के लिए आवश्यक और उचित बताते हुए 6 दिन के ED रिमांड पर भेजने का आदेश दिया और कहा कि ''आरोपी को ED की हिरासत में भेजने के लिए पर्याप्त कारण हैं।'' जज ने मिश्रा को दवा और दिन में एक बार अपने वकील से संपर्क करने की भी अनुमति दी है। टोल प्लाजा टेंडर्स में कथित अनियमितताओं और अवैध खनन से जुड़े एक मामले में झारखंड के साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में कम से कम 19 स्थानों पर फेडरल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा छापेमारी के बाद मिश्रा और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच 8 जुलाई को शुरू की गई थी।

अवैध खनन को लेकर है मामला

ED ने मिश्रा और अन्य के खिलाफ मार्च में PMLA का मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पक्ष में अवैध रूप से बड़ी संपत्ति हड़प ली। छापेमारी के बाद ED ने मिश्रा और उससे जुड़े एक व्यक्ति दाहू यादव के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर दी थी।

इसके अलावा, एजेंसी द्वारा 5.34 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की गई थी और दावा किया कि यह पैसा झारखंड में अवैध खनन से जुड़ा था। ED ने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे 5 स्टोन क्रशर और अवैध बंदूक कारतूस भी जब्त किए थे। ED ने कहा, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों, जिनमें कई व्यक्तियों के बयान, डिजिटल एविडेंस और डाक्यूमेंट शामिल हैं, से पता चला है कि जब्त नकदी या बैंक में जमा राशि वन क्षेत्र सहित साहिबगंज में बड़े पैमाने पर किए गए अवैध खनन से प्राप्त हुई है।

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