Highlights
- रांची एयरपोर्ट की घटना को लेकर डीजीसीए की कार्रवाई
- निजी विमानन कंपनी इंडिगो पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
- दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोका गया था
Indigo Airlines: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA ) ने शनिवार को निजी विमानन कंपनी इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी। घटना 7 मई की है। रांची एयरपोर्ट पर हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट पर सवार होने के दौरान ये घटना सामने आई। घटना के बाद बच्चे के परिवार के अन्य सदस्यों ने फ्लाइट पर नहीं चढ़ने का फैसला किया।
डीजीसीए का कहना है कि जांच के दौरान निष्कर्षों के आधार पर इंडिगो एयरलाइन को उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पता चला कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ दिव्यांग बच्चे को संभाल नहीं पाया और बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकने पर स्थिति को संवेदनशील और कठिन बना दिया।
जिम्मेदारी निभा पाने में नाकाम रहा एयरलाइन कर्मचारी: डीजीसीए
डीजीसीए ने अपने बयान में कहा, "ग्राउंड स्टाफ के दयाभाव वाले व्यवहार से स्थितियां न सिर्फ काबू में रहतीं, बल्कि बच्चे को शांत करा देने से न तो वह बोर्डिंग से वंचित होता और न ही ऐसी विकट परिस्थितियां सामने आ पातीं। एयरलाइन कर्मचारी उस मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में नाकाम रहा, इसे देखते हुए डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने एयरलाइन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।"
बता दें कि 08 मई को मीडिया में ये मामला सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य ने इस पर संज्ञान लिया था और खुद मामले की जांच करने की बात कही थी. उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया. 16 मई को डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन को 7 मई की घटना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस घटना को वहां मौजूद अन्य यात्रियों ने रिकॉर्ड कर लिया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।