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Independence Day Special: आप अपने तिरंगा के बारे में कितना जानते हैं, अब इस कारण से रात में फहराया जा सकता है झंडा

Independence Day Special: दुनिया के हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना झंडा है। यह एक स्वतंत्र देश का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था।

Written By: Ravi Prashant @iamraviprashant
Updated on: August 05, 2022 14:49 IST
Independence Day Special- India TV Hindi
Image Source : PTI Independence Day Special

Highlights

  • भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शीर्ष पर भगवा रंग का है
  • जीवन में गति है और ठहराव में मृत्यु है
  • भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है

Independence Day Special: दुनिया के हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना झंडा है। यह एक स्वतंत्र देश का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारत में, "तिरंगा" शब्द भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संदर्भित करता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर गहरे केसरिया (केसरी), बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात दो से तीन होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का पहिया होता है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डिज़ाइन उस पहिये का है जो सारनाथ में है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तीलियाँ हैं।

भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शीर्ष पर भगवा रंग का है, जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सच्चाई का संकेत देता है। आखिरी पट्टी हरे रंग की होती है जो भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाती है। इस धर्म चक्र ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई सारनाथ सिंह राजधानी में "कानून का पहिया" दर्शाया गया है। चक्र ये बताना चहता है कि जीवन में गति है और ठहराव में मृत्यु है।

झंडा से जुड़े नियमों का पालन करें

ध्वज के सम्मान को प्रेरित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों, कॉलेजों, खेल शिविरों, स्काउट शिविरों, आदि) में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। स्कूलों में ध्वजारोहण में निष्ठा की शपथ भी शामिल की गई है। सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है। नई संहिता की धारा 2 सभी निजी नागरिकों के अपने परिसर में झंडा फहराने के अधिकार को स्वीकार करती है।

झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ, चिलमन या कपड़े के लिए नहीं किया जा सकता है। झंडे को जानबूझकर जमीन या फर्श पर बिल्कुल नहीं फेंके। इसे वाहनों, ट्रेनों, नावों या विमानों के हुड, ऊपर, और किनारों या पीछे के ऊपर नहीं लपेटा जा सकता है। झंडे के ऊपर कोई दूसरा झंडा या बंटिंग नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, ध्वज के ऊपर या उसके ऊपर फूल या माला या प्रतीक सहित कोई भी वस्तु नहीं रखी जा सकती है।

रात में झंडा फहराया जा सकता है

केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। पुराने नियम मुताबिक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक झंडा फहरा सकते थे लेकिन नए नियम के अनुसार अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने Flag of Code India के नियमों में संशोधन किया है। देश में झंडा फहराना, प्रदर्शन या उपयोग करना ये भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत आते हैं। इसी कानून में भारत सरकार ने 20 जुलाई को बदलाव किया है। जिसके बाद से रात में भी अब तिरंगा फहराने की आजादी मिल गई है।

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