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Hijab Controversy: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद, मुस्लिम छात्रा ने की हाई कोर्ट का आदेश निरस्त करने की मांग

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कल चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में छात्रा निबा नाज़ ने वकील अनस तनवीर के माध्यम से याचिका दाखिल की थी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : March 16, 2022 10:39 IST
Supreme court
Image Source : FILE PHOTO Supreme court

Highlights

  • इस्लाम में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा है- याचिकाकर्ता
  • 1 जनवरी से शुरू हुआ था ये पूरा विवाद
  • हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा नहीं है- कर्नाटक हाई कोर्ट

दिल्लीः कर्नाटक हिजाब मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कल चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में छात्रा निबा नाज़ ने वकील अनस तनवीर के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। आज CJI की बेंच के सामने इस याचिका की कोर्ट में मेंशनिंग हो सकती है।

कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेज में एंट्री को लेकर कल एक बड़ा फैसला आया था। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यानी अब छात्र और छात्राओं को स्कूल और कॉलेज प्रशासन के आदेश का पालन करना होगा और किसी शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहनकर एंट्री नहीं दी जाएगी। 

कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट छात्राओं ने कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मुस्लिम छात्राओं के अनुसार, 'हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जीत होगी।' 

कब शुरू हुआ था विवाद?

गौरतलब है कि, ये पूरा विवाद 1 जनवरी से उस समय शुरू हुआ जब उडुपी कॉलेज की 6 छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री देने से मना कर दिया था। जबकि वो हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री लेने का प्रयास कर रही थीं। छात्राओं ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके बाद ये पूरा विवाद देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया।

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