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Karnataka Hijab Row: सोमवार तक कॉलेज में धार्मिक पहनावे पर लगी रोक, 14 फरवरी को फिर होगी सुनवाई

हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को छात्रों से कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई वस्त्र पहनने पर जोर नहीं दें जिससे लोगों को उकसाया जा सके। अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: February 10, 2022 23:04 IST
Muslim women holding placards participate in a mass prayer congregation, in solidarity with Muslim g- India TV Hindi
Image Source : PTI Muslim women holding placards participate in a mass prayer congregation, in solidarity with Muslim girl students of Karnataka over hijab issue, at Eidgah Ujale Shah at Saidabad, in Hyderabad, Wednesday.

Highlights

  • लगातार गरमाता जा रहा है कर्नाटक का हिजाब विवाद
  • हिजाब विवाद: 3 दिन तक राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं
  • हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट 14 फरवरी को फिर से करेगा सुनवाई

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को छात्रों से कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई वस्त्र पहनने पर जोर नहीं दें जिससे लोगों को उकसाया जा सके। अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार (14 फरवरी) के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं। 

बुधवार को गठित मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि वह चाहती है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए लेकिन उस समय तक शांति और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मामले के निपटारे तक आप लोगों को इन सभी धार्मिक चीजों को पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम आदेश पारित करेंगे। स्कूल-कॉलेज शुरू होने दें। लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी भी छात्र-छात्राओं को धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं देना चाहिए।’’ 

हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील देवदत्त कामत ने अदालत से उनकी आपत्ति पर विचार करने का अनुरोध किया कि ऐसा आदेश अनुच्छेद 25 के तहत उनके मुवक्किल के संवैधानिक अधिकारों को निलंबित करने के बराबर होगा। कामत ने कहा, ‘‘यह उनके अधिकारों का पूर्ण हनन होगा।’’ इस पर मुख्य न्यायाधीश अवस्थी ने कहा कि यह व्यवस्था केवल कुछ दिन के लिए है जब तक कि मामला हल नहीं हो जाता है और उनसे सहयोग करने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश अवस्थी के पास इस राय के साथ भेज दिया था कि मुख्य न्यायाधीश मामले पर गौर करने के लिए बड़ी पीठ के गठन का फैसला कर सकते हैं। हिजाब विवाद पिछले दिनों उडुपी में शुरू हुआ था जब कुछ छात्राओं को महाविद्यालयों में हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया। इसके बाद हिंदू छात्र भगवा गमछा लेकर स्कूल-कॉलेज आने लगे। बाद में राज्य के अन्य स्थानों पर भी पक्ष-विपक्ष में प्रदर्शन होने लगे।

हिजाब विवाद: कर्नाटक में हाईस्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे, कॉलेज में कक्षाएं बाद में होंगी बहाल 

उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को 14 फरवरी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाई स्कूलों को और उसके बाद महाविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया। गृह, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

हिजाब विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को नेताओं समेत सभी से आग्रह किया कि वे कॉलेज में हिजाब पहन कर आने के मुद्दे पर, लोगों को भड़काने वाले बयान न दें और शांति कायम रखें। बोम्मई ने कहा, ‘‘तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि वे दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे और सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए और आदेश आने तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उच्च न्यायालय ने फिर से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के निर्देश भी दिए हैं।’’ 

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि बैठक में स्कूल और कॉलेज परिसर में शांति बनाए रखने और छात्रों के लिए एक साथ पढ़ाई का माहौल बनाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चर्चा की गई। बोम्मई ने कहा, ‘‘यह तय किया गया है कि 10वीं कक्षा तक की हाई स्कूल की कक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी और दूसरे चरण में महाविद्यालय और डिग्री कॉलेज खुलेंगे। तारीखों की घोषणा आगे की जाएगी।’’

हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को छात्रों से कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई वस्त्र पहनने पर जोर नहीं दें जिससे लोग भड़कें। अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं। बुधवार को गठित मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि वह चाहती है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए लेकिन उस समय तक शांति और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मंत्रियों के साथ सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, लोक शिक्षण उप निदेशक और जिला पंचायतों के सीईओ के साथ शुक्रवार की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक बुलाई है ताकि जिलों की जमीनी स्थिति की जानकारी जुटाई जा सके तथा कुछ निर्देश दे सकें। उन्होंने कहा, ‘‘हमें उच्च न्यायालय का फैसला आने तक शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी। इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।’’ मुख्यमंत्री ने पिछले दो दिनों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए छात्रों की सराहना की। कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में हिजाब के पक्ष-विपक्ष में प्रदर्शन तेज होने के बाद सरकार ने बुधवार से राज्य के सभी हाई स्कूलों और कॉलेजों में तीन दिनों के लिए अवकाश घोषित कर दिया था।

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