मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर किया था, जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन ट्रस्ट समिति द्वारा हाई कोर्ट के एक अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका अधिवक्ता आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की गई है।
सुनवाई के दौरान क्या हुआ
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ना तो कोई रोक लगाई है और ना ही कोई आदेश जारी किया है। मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले वो ये तय करें कि उसे सिंगल बेंच के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में चैलेंज करना है या नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई करेगा।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि हाई कोर्ट ने एक अगस्त को मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और व्यवस्था दी थी कि शाही ईदगाह के ‘धार्मिक चरित्र’ को निर्धारित करने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया था कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को लेकर विवाद से संबंधित हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और इसलिए वे स्वीकार्य नहीं हैं। साल 1991 का यह अधिनियम देश की स्वतंत्रता के दिन मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। केवल राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था।
यह भी पढ़ें-