वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में एएसआई के सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट का फैसला आ गया है। जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक जांच कराई जाएगी। कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
इससे पहले 14 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 21 जुलाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष के वकील का कहना था कि काशी विश्वनाथ मंदिर - ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को पूरे मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच द्वारा ही हल किया जा सकता है। जबकि मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है।
ज्ञानवापी का विवाद
ज्ञानवापी का ताजा विवाद मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की रोज पूजा के अधिकार की मांग के बाद खड़ा हुआ। ये मूर्तियां ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं। इस विवाद की शुरुआत 18 अगस्त 2021 को हुई थी, जब 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन और दर्शन की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल पहले इस परिसर में साल में केवल 2 बार परंपरा के मुताबिक पूजा की जाती थी, लेकिन फिर इन महिलाओं ने मांग की, कि अन्य देवी देवताओं की पूजा में बाधा नहीं आनी चाहिए।
जब ये अपील कोर्ट के सामने आई तो उसने मस्जिद परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए इस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। सर्वे के दूसरे दिन सर्वे टीम के मस्जिद में घुसने को लेकर भी काफी हंगामा हुआ और टीम मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो पाई थी।