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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मामला, रमजान के लिए वजू खाना क्षेत्र को डी-सील करने की मांग

याचिका में कहा गया है- 'नमाजी के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक अस्थायी उपाय हो।' याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत सहमत हो गई है।'

Written By: Shashi Rai @km_shashi
Updated on: April 06, 2023 14:47 IST
सुप्रीम कोर्ट - India TV Hindi
Image Source : फाइल फोटो सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली: ज्ञानवापी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अंजुमन इंतेजामिया कमिशन ने एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में रमजान के लिए वजू खाना क्षेत्र को डी-सील करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है- 'नमाजी के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक अस्थायी उपाय हो।' याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत सहमत हो गई है। 

14 अप्रैल को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह 14 अप्रैल को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद परिसर के अंदर वजु की प्रथा की अनुमति देने के उनके अनुरोध के संबंध में एक आवेदन दायर करने की अनुमति देगा।

सर्वे में प्राचीन शिवलिंग मिलने का दावा

बता दें, पिछले साल मई के महीने में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। तब दावा किया गया था कि मस्जिद से एक प्राचीन शिवलिंग पाया गाया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि फव्वारा है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी है। 12.8 फीट का शिवलिंग वजू स्थल से मिला है। मामला सामने आने के बाद इस जगह को सील करा दिया गया था। 

 

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