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Gujarat Riots: सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई, कल SC ने की टिप्पणी

Gujarat Riots: तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए आप वहीं सुनवाई होने दें।

Written By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Updated on: September 02, 2022 11:42 IST
Social activist Teesta Setalvad- India TV Hindi
Image Source : PTI Social activist Teesta Setalvad

Highlights

  • दोपहर 2 बजे से शुरू होगी सुनवाई
  • गुजरात सरकार कर रही तीस्ता की जमानत का विरोध
  • गुजरात पुलिस ने किया था गिरफ्तार

Gujarat Riots: गुजरात दंगों से जुड़े साजिश मामले में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगी। यह सुनवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होनी है। इससे पहले इस मामले में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि तीस्ता के खिलाफ न तो UAPA और न ही POTA का केस दर्ज है, फिर भी 2 महीने से आपने उन्हें कस्टडी में क्यों रखा है?

सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब 

तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए आप वहीं सुनवाई होने दें। मेहता ने इस दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह आंखें बंद करके न रखे, लेकिन आंखें पूरी खोले भी नहीं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने की। तीस्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए, तो वहीं गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल मेहता पेश हुए।

गुजरात सरकार ने हलफनामा किया था दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने 30 अगस्त को हलफनामा दाखिल कर तीस्ता की जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा, तीस्ता के खिलाफ FIR न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, बल्कि सबूतों द्वारा भी आधारित है। अब तक की गई जांच में FIR को सही ठहराने के लिए उस सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया है, जो स्पष्ट करती है कि तीस्ता ने राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक कृत्य किए थे।

गुजरात पुलिस ने किया था गिरफ्तार

2002 के गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को 24 जून को खारिज कर दिया था। ये पेटिशन जकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की मौत इन दंगों में हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने था कहा कि जकिया की पेटिशन में मेरिट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले में को-पेटिशनर तीस्ता ने जकिया जाफरी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कोर्ट ने तीस्ता की भूमिका की जांच की बात कही थी। इसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 25 जून को तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था।

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