Saturday, November 02, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. फार्मा कंपनियों पर सरकार की सख्ती, डॉक्टरों को गिफ्ट-ट्रिप समेत कई अन्य सुविधाएं देने पर बैन

फार्मा कंपनियों पर सरकार की सख्ती, डॉक्टरों को गिफ्ट-ट्रिप समेत कई अन्य सुविधाएं देने पर बैन

सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेश में लिखा है कि फार्मा कंपनियों को सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, जब तक कि व्यक्ति वक्ता न हो।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Updated on: March 13, 2024 9:31 IST
फार्मा कंपनियों पर सख्ती। - India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA फार्मा कंपनियों पर सख्ती।

केंद्र सरकार की ओर से फार्मा कंपनियों पर सख्त कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसों (UCPMP) के खिलाफ के लिए एक समान संहिता का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने फार्मा कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों या उनके परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई उपहार और यात्रा आदि का खर्च वहन करने पर रोक लगा दी है। नोटिफिकेश में कई अन्य बातों का भी जिक्र किया गया है। 

कोई उपहार नहीं दिया जाना चाहिए

केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी भी फार्मा कंपनी/एजेंट/वितरक/थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर/परिवार के सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई उपहार नहीं दिया जाना चाहिए या प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी फार्मा कंपनी/एजेंट/वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं द्वारा दवाओं को लिखने या आपूर्ति करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ या लाभ की पेशकश, आपूर्ति या वादा नहीं किया जा सकता है। फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों/परिवार के सदस्यों को रेल, हवाई, जहाज, क्रूज टिकट, सशुल्क छुट्टियां आदि सहित देश के अंदर या बाहर यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए।

यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए

जारी किए गए नोटिफिकेशन में लिखा है कि फार्मा कंपनियों को सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, जब तक कि व्यक्ति वक्ता न हो। फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को होटल में ठहरने, महंगे व्यंजन, या रिसॉर्ट आवास जैसे आतिथ्य का विस्तार नहीं करना चाहिए।" स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों/परिवार के सदस्यों को, जब तक कि व्यक्ति वक्ता न हो। फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को किसी भी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर/परिवार के सदस्य को नकद या मौद्रिक अनुदान का भुगतान नहीं करना चाहिए।

अन्य नियम भी जारी

केंद्र सरकार के नए नियम में लिखा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दवाओं के मुफ्त नमूने नहीं दिए जाएंगे जो ऐसे उत्पाद को लिखने के लिए योग्य नहीं है। प्रत्येक कंपनी को उत्पाद का नाम, डॉक्टर का नाम, दिए गए नमूनों की मात्रा, मुफ्त नमूनों की आपूर्ति की तारीख जैसे विवरण बनाए रखना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और इस प्रकार वितरित नमूनों का मौद्रिक मूल्य प्रति वर्ष कंपनी की घरेलू बिक्री के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 

ये भी पढ़ें- भारतीय मुसलमानों को CAA पर चिंता की जरूरत नहीं, उन्हें हिंदुओं के समान अधिकार मिलते रहेंगे: सरकार

केरल हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए 6 वकीलों के नामों की सिफारिश

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement