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हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, फ्लाइट में इंटरनेट यूज को लेकर आया नया नियम

केंद्र सरकार की ओर से स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए विमान में मोबाइल संचार सेवाएं देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Nov 05, 2024 6:47 IST, Updated : Nov 05, 2024 10:28 IST
सांकेतिक फोटो।- India TV Hindi
Image Source : PEXELS सांकेतिक फोटो।

केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए उड़ान के समय इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। केंद्र सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है और बताया है कि हवाई उड़ान के दौरान यात्री वाई-फाई के जरिए इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल 3 हजार मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाने पर ही कर सकेंगे। केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि यात्री केवल 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।

क्यों लाया गया ये नियम?

केंद्र सरकार ने उड़ान और समुद्री संपर्क नियम 2018 के तहत यह निर्देश दिए हैं। जिसमें विमान के भारतीय हवाई क्षेत्र में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही मोबाइल संचार सेवाएं देने की अनुमति दी हुई है। ये आदेश हवाई यात्रियों के लिए सिर्फ भारतीय हवाई क्षेत्र में माननी होगी। केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने अधिसूचित नए नियम में ये निर्देश दिए हैं।

उड़ान और समुद्री संपर्क (संशोधन) नियम, 2024

इसके साथ ही अब नए अधिसूचित नियम को उड़ान और समुद्री संपर्क (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि ‘उप-नियम (एक) में निर्दिष्ट भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई होने के बावजूद विमान में वाई-फाई के जरिये इंटरनेट सेवाएं तभी उपलब्ध कराई जाएंगी जब विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति होगी। (रिपोर्ट: अनामिका गौड़)

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