देशभर के करोड़ों आधार कार्ड होल्डर्स को भारत सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब अगर आप अपने आधार में ऑनलाइन जाकर कुछ अपडेट करते हैं, तो इसके लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे। यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार अपडेट कराने के लिए फीस को खत्म कर दिया है। यूआईडीएआई के इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। हालांकि, ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन अपडेट कराने पर ही मिलेगी। अगर आधार होल्डर्स फिजिकल काउंटर पर अपना आधार अपडेट कराते हैं, तो उन्हें इसके लिए तय फीस 50 रुपये देने होंगे।
तीन महीने के लिए ये सुविधा उपलब्ध
डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए यूआईडीएआई ने ये निर्णय लिया है। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि मायआधार पोर्टल (MyAadhaar portal) पर जाकर मुफ्त में डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुफ्त में ये सुविधा सिर्फ तीन महीने के लिए उपलब्ध होगा। 15 मार्च 2023 से लेकर 14 जून 2023 तक ये सुविधा उपलब्ध है।
आधार 10 साल पहले बना है, तो...
जिन लोगों का आधार 10 साल पहले बना है और कभी अपडेट नहीं हुआ है उन्हें यूआईडीएआई अपना डेमोग्राफिक डिटेल्स अपडेट करने के लिए Proof of Identity और Proof of Address फिर से रिवैलिडेट करने को कह रही है। इससे ऑथेनटिफिकेशन के सफलता में तेजी आएगी, इज ऑफ लिविंग में सुधार होगा। साथ डिलिवरी सर्विस में भी सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर किसी को अपने डेमोग्रफिक डिटेल्स जैसे नाम, जन्म तिथि, पता और दूसरे चीजों में बदलाव करना है, तो वे लोग रेग्युलर ऑनलाइन अपडेट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नजदीक के आधार सेंटर्स पर जाकर बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए नॉर्मल चार्ज लगेगा।
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ऐसे करें ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट
आधार होल्डर्स अपने आधार नंबर के जरिए https://myaadhaar.uidai.gov.in में जाकर लॉग इन सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करना होगा और मौजूदा डिटेल्स डिसप्ले हो जाएगा। आधार होल्डर को डिटेल्स वेरिफाई करना होगा। सब सही होने पर हायपरलिंक पर क्लिक करना होगा। अगले स्क्रीन में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पते का प्रूफ ड्रॉपडाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना होगा और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अपडेट और मंजूर किए जाने के बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पते का प्रूफ यूआईडीएआई के आधिकारिक वेबसाइट पर दिखने लगेगा। आधार के एनरोलमेंट और अपडेट रेग्युलेशन 2016 के मुताबिक, आधार होल्डर्स 10 साल के बाद एक बार प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पते का प्रूफ सबमिट कर आधार अपडेट कर सकते हैं।