Highlights
- आप कहीं और पूजा करें: सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- HC के पास वापस जाएं
- 'दोनों पक्षों ने आज भी यथास्थिति बनाए रखी'
Ganesh Chaturthi 2022: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार को बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन मामले में कुछ दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही कहा कि गणेश चतुर्थी पूजा बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान के बजाय कहीं और की जा सकती है। इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कुछ दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा।
पीठ ने कहा, "आप कहीं और पूजा करें और हाई कोर्ट के पास वापस जाएं।" पीठ में न्यायमूर्ति एएस ओका और एमएम सुंदरेश भी शामिल थे। पीठ ने जोर देकर कहा कि इस बीच, दोनों पक्षों ने आज भी यथास्थिति बनाए रखी और कर्नाटक सरकार के खिलाफ कर्नाटक के सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन और एयूक्यूएएफ के कर्नाटक राज्य बोर्ड की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा किया।
HC ने ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी थी
याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के दो न्यायाधीशों के बीच 'मतभेद' के बाद मामले को तीन न्यायाधीशों के पास भेजा गया था।
एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य सरकार 200 साल की यथास्थिति को बदलना चाहती है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि यह ईदगाह की भूमि है और इसका इस्तेमाल अन्य धर्मों के त्योहारों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
'प्रश्नगत भूमि पर कोई अन्य धार्मिक गतिविधि नहीं की गई, तो यथास्थिति क्यों नहीं?'
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि 200 वर्षों के लिए, प्रश्नगत भूमि पर कोई अन्य धार्मिक गतिविधि नहीं की गई, तो यथास्थिति क्यों नहीं? पीठ ने कहा, "200 साल तक जो नहीं हुआ, उसे रहने दीजिए।" शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में कल और परसों गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी है।
पिछले हफ्ते, हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार त्योहार को धरातल पर अनुमति देने के लिए निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार की ओर से यथास्थिति बनाए रखने के 25 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।
हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में संशोधन किया और राज्य सरकार को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भूमि के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी।