Gandhi Jayanti 2023: पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा की नीतियों का अनुपालन करने वाले मोहनदास करमचंद का जन्म इसी खास दिन पर हुआ है। इस साल हम उनका 154वां जन्मदिवस मना रहे हैं। गांधी जयंती के इस अवसर को खास बनाने की तैयारी भारत सरकार भी कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस साल लोगों से अपील की है कि 1 अक्टूबर को वे सुबह के दौरान अपने घरों से निकले और आसपास के झीलों, नदियों, तालाबों, पार्क, नालों, गली-मोहल्लों इत्यादि की साफ सफाई करें और इस मिशन को सफल बनाने में योगदान दें। देश में गांधी के नाम पर कई स्मारक व सड़के हैं। साथ ही गांधी के नाम पर कई सरकारी योजनाएं भी हैं, क्या आपको उनके बारे में पता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
महात्मा गांधी के नाम पर 2 फरवरी 2006 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का लक्ष्य काम के अधिकार की गारंटी दिलाना है। यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसे 23 अगस्त 2005 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरों को कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान की जाती है। इसका लक्ष्य ग्रामीण व शहरी इलाकों में रहने वाले मजदूरों की आजीविका में वृद्धि करना है।
स्वच्छ भारत मिशन
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इस मिशन का लक्ष्य सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना है। इस मिशन का उद्देश्य सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण कर "खुले में शौच से मुक्त" (ओडीएफ) घोषित करना था।
बुनकर बीमा योजना
बुनकर बीमा योजना की शुरुआत दिसंबर 2003 में की गई थी। साल 2005-06 में इस योजना को संशोधित किया गया और इसे महात्मा गांधी बुनकर योजना नाम दिया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को बीमा कवर प्रदान करता है। इसके तहत प्राकृतिक मृत्यु, आक्स्मिक मृत्यु, पूर्ण या आंशिकल विकलांगता के मामलों को कवर किया जाता है।
महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (MGPSY)
महात्मा गांधी सुरक्षा प्रवासी योजना (एमजीपीएसवाई) को मई 2012 में लॉन्च किया गया था। यह एक स्वैच्छिक योजना है, जिसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण करना तथा इमिग्रेशक चेक रिक्वायरमेंट (ईसीआर) देशों में उनके सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है।